PF Withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के 7 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स (PF Subscribers) को खुशखबरी दी है. नए साल 2025 से EPFO सदस्य ATM के जरिए अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे. इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. इससे पीएफ दावे दाखिल करने और उनका निपटारा करना भी पहले से आसान हो जाएगा.
नहीं करना पड़ेगा 7 से 10 दिनों का इंतजार
ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक साल 2025 से ईपीएफओ सदस्य और नॉमिनी एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने दावे की राशि निकाल सकते हैं. वर्तमान में ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ क्लेम की राशि को अकाउंट से लिंक बैंक खाते में जमा होने में 7 से 10 दिनों तक लग जाते हैं. अब इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. एटीएम कार्ड की मदद से पीएफ खाताधारक तुरंत चार बटम दबाकर रुपए निकाल सकते हैं.
क्या कोई नया डेबिट कार्ड किया जाएगा जारी
कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा डेबिट कार्ड के जरिए ही वे एटीएम मशीन में जाकर अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं या फिर कोई अलग से कार्ड दिया जाएगा. श्रम मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफ का पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड जैसा कोई स्पेशल डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा.
इस पर काम किया जा रहा है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित डावरा ने बताया कि साल 2025 में आईटी 2.1 अपग्रेड आने के बाद ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम के बराबर हो जाएगा. एक बार में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं और निकासी की क्या लिमिट होगी. इस बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है.
कौन निकाल सकता है एटीएम से पीएफ का पैसा
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित डावरा ने बताया कि कर्मचारी, लाभार्थी और नॉमिनी पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% ही निकालने की अनुमति होगी. मृतक सदस्य के नॉमिनी भी एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे.
...तो नॉमिनी निकाल सकते हैं रुपए
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना मृतक ईपीएफओ सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिकतम 7 लाख रुपए का बीमा लाभ प्रदान करती है. श्रम सचिव सुमित डावरा ने कहा है कि बीमा दावों को भी एटीएम के जरिए निकाला जा सकता है. यानी नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी एटीएम से पैसे निकासी सुविधा का उपयोग कर सकेंगे. इसके लिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के EPF खाते से लिंक करना होगा.
अभी पीएफ से कितना निकाल सकते हैं पैसा
आप पीएफ का पैसा 55 साल की उम्र पूरी होने पर निकाल सकते हैं. रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% राशि निकालने की अनुमति है. यदि आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं. दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी राशि निकाल सकते हैं.
शादी, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदने या निर्माण के लिए पीएफ खाते से आंशिक निकासी की सुविधा है. ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का सक्रिय होना, आधार और बैंक खाते की जानकारी EPFO डेटाबेस में दर्ज होना और 5 साल से कम सेवा वाले सदस्यों के लिए PAN का जुड़ा होना आवश्यक है. नई सर्विस के जरिए पीएफ निकासी का प्रोसेस बेहद ही आसान हो जाएगा.