क्या आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) यानी सार्वजनिक भविष्य निधि में निवेश किया है. यदि हां, तो यह खबर आपके काम की है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स पीपीएफ अकाउंट से जुड़े तीन नियमों में बदलाव करने जा रहा है.
नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स, कई पीपीएफ अकाउंट्स रखने और नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम (NSS) के तहत डाकघरों के माध्यम से एनआरआई (NRI) के लिए पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) खोलने के नियमों में बदलाव होने वाले हैं. इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है. नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं. आइए जानते हैं इससे पीपीएफ में निवेश करने वालों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा?
पहले जान लें क्या है PPF
आइए नियमों में बदलाव को जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? पीपीएफ अकाउंट उनके लिए एक पॉपुलर निवेश विकल्प है, जो लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए बचत करना चाहते हैं. यह देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) में से एक है. इसमें निवेश करने पर एक भी पैसा डूबने का चांस नहीं रहता है क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है.
इसके कारण लोग पीपीएफ में आंखें मूंदकर पैसे लगाते हैं. पीपीएफ के जरिए रिटायरमेंट के लिए धन जुटाना या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाना आसान हो पाता है.पीपीएफ अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में से कहीं एक जगह ही खोला जा सकता है. बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले पीपीएफ में ज्यादा ब्याज मिलता है. इसमें निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आंकलन होता है. आप इस स्कीम में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमाकर करोड़पति बन सकते हैं. पीपीएफ खाते में किए गए योगदान, खाते पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता पर प्राप्त राशि सभी टैक्स फ्री हैं.
इन नियमों में होने जा रहे बदलाव
1. नाबालिग के PPF अकाउंट: डिपॉर्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स की ओर जारी सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में उसके 18 साल का होने तक ऐसे अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के बराबर ब्याज दिया जाएगा. 18 साल उम्र होने के बाद PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी. इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उसके 18वें बर्थडे से किया जाएगा. आपको मालूम हो कि बहुत से लोग अपने बच्चे के नाम पीपीएफ खाता खोलते हैं.
2. एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट के लिए नियम: सर्कुलर के अनुसार यदि किसी ने एक से ज्यादा पीपीएफ खाता खोल रखा है तो प्राइमरी खाते पर मौजूदा ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा. बस इसकी शर्त यह है कि जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे यानी सेकेंडरी अकाउंट को पहले वाले में मिला दिया जाएगा. इसका मतलब है कि दूसरे खाता में जमा पैसे को पहले में जोड़ दिया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी खाता हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. आपको मालूम हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा. उसमें जमा पैसों को जीरो फीसदी ब्याज पर वापस कर दिया जाएगा.
3. NRI के लिए पीपीएफ खाते के नियम: एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं. इन अकाउंट्स पर 30 सितंबर 2024 तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज (Interest) दिया जाएगा. इसके बाद उन अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. ये नियम सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (PPF) 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव NRI PPF अकाउंट पर लागू होगा जहां फॉर्म एच में अकाउंट होल्डर की निवास स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया है.