पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में यदि आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है. इन अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए खाते में एक निश्चित राशि रखनी होती है. ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है. इसको दोबारा शुरू करने के लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी.
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. अकाउंट बंद होने पर पहले की जमा राशि पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा. इसलिए 31 मार्च से पहले सभी टैक्स सेविंग खातों का मिनिम बैलेंस चेक जरूर कर लें.
पीपीएफ में इतनी होनी चाहिए मिनिमम राशि
पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार आपके पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी होता है. ऐसा यदि आपने नहीं किया तो खाता बंद हो जाएगा.इसलिए 31 मार्च से पहले तक 500 रुपए पीपीएफ खाते में जरूर जमा कर दें. यदि आपका अकाउंट बंद हो गया तो आपको लोन नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं आप अकाउंट से रुपए भी नहीं निकाल सकते हैं. निष्क्रिय खाता को दोबारा शुरू करने के लिए आपको 50 रुपए पेनाल्टी देनी पड़ेगी.
एनपीएस को लेकर क्या है नियम
आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कुछ लोग अपना टैक्स बचाने के लिए एनपीएस खाता खोलते हैं. इस अकाउंट में होल्डर को एक वित्त वर्ष में कम से कम 1,000 रुपए जमा करना जरूरी है. आपने इतनी राशि नहीं जमा की तो आपका खाता इनेक्टिव हो जाएगा. इस खाते को दोबारा चालू करने के लिए 100 रुपए जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं जितने साल से अकाउंट बंद होगा, उतने साल के हिसाब से जोड़कर पेनाल्टी देनी होगी. आपको प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस या POP चार्ज भी देना होगा, तभी खाता शुरू होगा.
सुकन्या समृद्धि योजना पर कितना देना पड़ सकता है जुर्माना
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोग अपनी बेटी का अकाउंट खोलवाते हैं. यह योजना टैक्स सेविंग का भी एक अच्छा निवेश विकल्प है. इस योजना सरकार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज देती है. सुकन्या समृद्धि खाते को चालू रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी होता है. यदि किसी ने इतने रुपए जमा नहीं किए तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा.
इसके बाद आपके इस खाते को डिफॉल्टेड माना जाएगा और उस पर ब्याज की सुविधाएं बंद रहेंगी. सुकन्या समृद्धि योजना खाते को फिर से शुरू करने के लिए आपको 50 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा. इसके अलावा उस फाइनेंशियल ईयर का 250 रुपए भी जमा करना पड़ेगा. सुकन्या समृद्धि अकाउंट लड़की के जन्म लेने के बाद से उसके 10 साल की उम्र से पहले ओपन किया जा सकता है. इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा कर सकते हैं.