PF New Rule: अगर खाता खुले नहीं हुए हैं 5 साल पूरे तो पीएफ निकासी पर लगेगा टैक्स

Budget 2023 के नए इनकम टैक्स नियम के मुताबिक अगर PF अकाउंट होल्डर, खाता खुलने के 5 साल पूरे होने से पहले अपना EPF निकालते हैं तो सारी राशि टैक्सेबल होगी.

EPFO
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 05 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:32 AM IST
  • पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी कर योग्य है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में गैर-पैन मामलों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के टैक्सेबल कॉम्पोनेंट के लिए सोर्स पर टैक्स डीडक्शन (टीडीएस) को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया. इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, अगर कोई पीएफ खाताधारक खाता खोलने के 5 साल पूरे होने से पहले ईपीएफ निकालने के लिए जाता है, तो निकाली गई पूरी राशि टैक्सेबल रहेगी और सालाना 2.5 लाख रुपये से ऊपर का पीएफ योगदान भी टैक्सेबल रहेगा.

वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि वर्तमान में गैर-पैन (Non-PAN) मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से टैक्सेबल कॉम्पोनेंट की निकासी पर टीडीएस दर 30 प्रतिशत है. अन्य गैर-पैन मामलों की तरह, इसे घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. 

पैन लगाने से नहीं लगेगा टैक्स 
गैर-पैन मामलों के लिए नए पीएफ निकासी नियम के बारे में विवरण देते हुए, मुंबई स्थित कर विशेषज्ञ बलवंत जैन ने लाइव मिंट को बताया कि पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी कर योग्य है. हालांकि, अगर पीएफ खाते को खाताधारक के पैन कार्ड से जोड़ा जाता है, तो निकासी राशि पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा. 

पीएफ निकासी की राशि निकासी के वर्ष में पीएफ खाताधारक की कुल टैक्सेबल आय में जुड़ जाएगी और पीएफ खाताधारक पर लागू होने वाले आयकर स्लैब के आधार पर कर लागू होगा.

हालांकि बलवंत जैन ने कहा कि अगर पीएफ खाता खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा नहीं है, तो पीएफ खाते में उपलब्ध शुद्ध राशि से टीडीएस काटा जाता है. उन्होंने कहा कि यह टीडीएस दर वर्तमान में पीएफ निकासी राशि का 30 प्रतिशत है, जो 1 अप्रैल 2023 या वित्त वर्ष 24 की शुरुआत से घटकर 20 फीसदी हो जाएगी. 

 

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