PF Scheme: इस स्कीम से आप भी कर सकते हैं लाखों की सेविंग, मिलता है 7.1% ब्याज, किसी कंपनी में काम करने की भी जरूरत नहीं

आप किसी कंपनी में काम किए बिना भी पीएफ स्कीम के जरिए पैसे बचा सकते हैं. यहां हम आपको सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) के लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं.

PF Scheme
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 8:12 PM IST
  • 500 रुपए में ही खोल सकते हैं अकाउंट
  • पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है

महंगाई के इस जमाने में सेविंग सबसे बड़ा हथियार है. आज आप जितने पैसे सेव करेंगे वो आपके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करेंगे. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम ऐसी ही एक स्कीम है जिसके जरिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए बढ़ा फंड जुटा सकते हैं वो भी स्माल सेविंग के जरिए.

क्या है PPF स्कीम

PPF देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है. PPF एक तरह का लॉन्ग टर्म-सेविंग कम इनवेस्टमेंट प्लान है जो कि भारतीय सरकार लोगों के लिए चलाती है. 1968 में इसे पहली बार लाया गया था. यह योजना टैक्स बैनिफिट्स के साथ अच्छा रिटर्न देती है. पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना काफी सुरक्षित है. फिलहाल पीपीएफ पर ब्याज दर 7.10 फीसदी सालाना है.

500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं सेविंग

पीपीएफ में न्यूनतम रु. 500 प्रति वर्ष और अधिकतम रु. 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. राशि एकमुश्त या फिर किश्तों में जमा कर सकते हैं. इसकी कोई सीमा नहीं है. इस योजना की अवधि 15 साल है. आप चाहें तो इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं. इंटरेस्ट रेट सरकार हर तिमाही में अपेडट करती है.

पीपीएफ से लोन भी ले सकते हैं

लोन और निकासी की अनुमति पीपीएफ खाते की एज और डेट के हिसाब से तय होती है. तीन वर्ष तक PPF खाते को चलाने के बाद आप इसपर लोन ले सकते हैं. PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता. इस योजना में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर नॉमिनी की सुविधा भी है. इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता. 15 साल साल पहले पीपीएफ का पैसा निकालने पर फंड से 1% की कटौती की जाती है.

कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट

PPF खाता आप पोस्टऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक (नाबालिग समेत) पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. पीपीएफ में टैक्स छूट मिलती है. हालांकि एनआरआई और एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट के लिए योग्य नहीं हैं. पीपीएफ खाते में जमा राशि किसी भी अदालत के आदेश या डिक्री के तहत कुर्की के अधीन नहीं होती है.

 

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