ऐसे यात्री जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं. उनके लिए अच्छी खबर है. अब वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेल, बस, टोल, पार्किंग का पेमेंट आसानी से कर सकेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ी राहत दी है. बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को विभिन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणालियों के लिए भुगतान को लेकर पीपीआई (PPI) यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की अनुमति दी है. रिजर्व बैंक के मुताबिक ये कदम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.
नकद भुगतान के अलावा होंगे अन्य विकल्प
पीपीआई या प्रीपेड कार्ड के तहत भुगतान पहले कर दिया जाता है. अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वालों के पास किराया देने के लिए नकद भुगतान के अलावा अन्य विकल्प होंगे. वे रेल, बस, जलमार्ग, टोल और पार्किंग सेवाओं का भुगतान प्रीपेड वॉलेट और कार्ड के माध्यम से डिजिटल रूप से कर सकते हैं.
आरबीआई ने अधिसूचना में कहा है कि यात्रियों को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, बेहतर सुविधा, भुगतान में तेजी और किफायती सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भुगतान में सक्षम पीपीआई को जारी करने की मंजूरी दी गई है. देशभर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवाएं देती हैं.
पीपीआई क्या है
पीपीआई एक वित्तीय उपकरण है. इसमें जमा राशि की मदद से सामान या सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकता है. पीपीआई में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक खाते की मदद से रकम को जमा किया जा सकता है. पीपीआई बैंकों और एनबीएफसी की ओर से जारी किए जाएंगे. बैंक आरबीआई से मंजूरी मिलने पर पीपीआई जारी कर सकते हैं. पीपीआई होल्डर वह व्यक्ति होता है, जो पीपीआई जारीकर्ता से पीपीआई खरीदता है. इस समय हमारे देश में तीन तरह के पीपीआई सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई हैं.
पीपीआई कैसे करेगा मदद
1. बैंक/एनबीएफसी आरबीआई से मंजूरी के बाद पीपीआई जारी करेंगे.
2. पीपीआई में ट्रांजिट सर्विस, टोल और पार्किंग से संबंधित ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन एप्लिकेशन होगा.
3. पीपीआई से मेट्रो, बस, रेल और जलमार्ग, टोल और पार्किंग जैसे सार्वजनिक परिवहन के किराया का भुगतान कर सकेंगे.
4. बिना केवाईसी (KYC) सत्यापन के पीपीआई जारी किए जा सकेंगे.
5. इसके बाद पीपीआई में रुपए डाले जा सकेंगे.
6. पीपीआई में बकाया राशि किसी भी समय 3,000 रुपए से अधिक नहीं होगी.
7. पीपीआई की स्थायी वैधता होगी. पीपीआई में नकद निकासी, रिफंड या फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाएगी.