कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को राहत देने वाला फैसला किया है. ईपीएफओ कर्मियों के आकस्मिक निधन पर परिजनों को दिया जाने वाला एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड (Ex-gratia Death Relief Fund) को दोगुना कर दिया गया है. अनुमान है कि इससे लगभग 30 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. हालांकि स्पष्ट कहा गया है कि इसमें कोविड-19 से होने वाली मौत को शामिल नहीं किया जायेगा.
EPFO द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ईपीएफओ कर्मचारी की आकस्मिक मौत पर अब उनके परिवार वालों को 8 लाख रुपये मिलेंगे.
सदस्यों ने की थी फंड बढ़ाने की मांग
दरअसल, कुछ साल पहले तक, साल 2006 में इस फंड के तहत केवल 5000 रुपये ही दिए जाते थे. लोगों की मांग पर इसे 4.20 लाख रुपये तक कर दिया गया. लेकिन अब ये तय किया गया है कि इस फंड में हर तीन साल में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी जाएगी. हालांकि EPFO के सदस्यों ने 10 से 20 लाख रुपये तक की मांग की थी.
वेलफेयर फंड से दी जाएगी रकम
ईपीएफओ ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अनुसार, अगर EPFO कर्मचारी की प्राकृतिक मौत (Natural death) होती है या नॉन-कोविड (Non-Covid) डेथ है तो उसके आश्रितों/ परिवार वालों को 8 लाख रुपये दिए जायेंगे. यह रकम सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी ही होगी यानि सभी को 8 लाख रुपये ही दिए जाएंगे. बता दें, ये रकम वेल्फेयर फंड से दी जाएगी.
यह रकम सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर, सेंट्रल स्टाफ वेल्फेयर कमेटी और एम्प्लॉईज प्रॉविडेंट फंड से मंजूरी लेकर आगे बढ़ाई गई है.
कोविड-19 में बढ़ाई गयी थी इंश्योरेंस की रकम
गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों की संख्या को देखते हुए कुछ महीने पहले EPFO ने अपने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम पर लाभार्थियों के लिए डेथ इंश्योरेंस की रकम को बढ़ा दिया है. स्कीम के तहत अब न्यूनतम राशि 2.5 लाख और अधिकतम राशि 7 लाख कर दी गयी है.