ITR फाइल करने के बाद क्या आपने अभी तक नहीं किया है वेरिफाई, चूक गई यह तारीख तो जुर्माने के साथ दाखिल करना पड़ेगा बिलेटेड आईटीआर 

Tax Return Verify: आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरिफाई करना चाहिए. यदि कोई टैक्सपेयर्स  रिटर्न को वेरिफाई नहीं करता है तो उसका आईटीआर एक समय के बाद अमान्य हो जाता है.

ITR Filing 2023
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 10:44 PM IST
  • आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ही कराना होता है रिटर्न वेरिफाई 
  • रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए बचा है बहुत कम समय 

सरकार ने आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 तक तय की थी. इसके बाद आप  31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. यदि आपने अभी तक अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया है तो इस महीने अगस्त के अंत तक यह काम कर दें.

जारी किया है नोटिफिकेशन 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर को वेरिफाई कर देना चाहिए. रिटर्न को वेरिफाई करने का मतलब होता है कि आईटीआर में दी गई सभी जानकारी सही है. रिटर्न वेरिफाई के बाद ही विभाग आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है. यदि कोई करदाता रिटर्न को वेरिफाई नहीं करता है तो उसका आईटीआर एक समय के बाद अमान्य हो जाता है. इसका मतलब है कि रिटर्न बेकार हो जाता है.

रिटर्न वेरिफाई करने की आखिरी डेट क्या है 
आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरिफाई करना चाहिए. यदि किसी टैक्सपेयर्स ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 25 अगस्त तक ही रिटर्न को वेरिफाई कर सकता है. इसका मतलब है कि रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए बहुत कम समय बचा है. यदि आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो आपके पास 31 अगस्त तक का वेरिफाई करने का समय है.

इतना देना पड़ सकता है जुर्माना
यदि रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा और आपको दोबारा बिलेटेड आईटीआर फाइल करना होगा.बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

कैसे जानें की आपका आईटीआर ई-वेरिफाई हो गया है या नहीं 
वेरिफाई करने के दौरान आयकर विभाग की ओर से आपको मैसेज भेजा जाएगा. मैसेज में ई-वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी. वहीं ई-मेल के जरिए भी जानकारी दी जाएगी की आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं.

इन तरीकों से कर सकते हैं ITR को वेरिफाई 
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है. ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक से इनकम टैक्स विभाग को भेजकर भी आईटीआर का वेरीफिकेशन किया जा सकता है.

Aadhaar-OTP
1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है.
2. OTP के इस्तेमाल से ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
3. ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें.
4. ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
5. आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा.

बैंक अकाउंट
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट के जरिए ITR ई-वेरिफाई की सुविधा भी देता है. हालांकि, यह सुविधा हर बैंक नहीं देता.
2. बैंक अकाउंट के जरिए ITR वेरिफाई करने के लिए इसे वैलिडेट करना होता है. इसमें आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड
और मोबाइल नंबर डालना होता है.
13. बैंक में पहले से मौजूद अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जानकारी भरें.
4. यदि आपके PAN नंबर में लिखा नाम और बैंक अकाउंट की डीटेल्स मैच नहीं करती तो वेरिफिकेशन अधूरा रह सकता है.
15. वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में EVC जेनरेट कर सकते हैं.
6. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा.
7. माय अकाउंट टैब में ई-वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक करें. यहां कोड डालने के बाद इसे सबमिट कर दें. आपका आईटीआर वेरिफाई हो
गया है.

नेट बैंकिंग
1. ITR वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है..
2. इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा.
3. यहां आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का विकल्प मिलेगा.
4. इनकम टैक्स विभाग के माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके EVC जनरेट करें.
5. इस पर क्लिक करते ही आपके ई-मेल और मोबाइल फोन पर 10 अंकों का एक कोड आएगा. यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है.
6. अब आयकर रिटर्न वेरिफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जाएं और EVC डालें.
7. सबमिट करते ही आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा.

बैंक ATM
1. आपको बैंक के ATM पैट जाना होगा. ATM कार्ड डालने के बाद पिन नंबर डालेंगे तो आपको Pin for e-filing का ऑप्शन दिखेगा.
2. यहां क्लिक करने पर पिन (code) आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज जाएगा. यह कोड 72 घंटे तक वेलिड होता है.
3. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर माय अकाउंट पर क्लिक करिए और ई-वेरिफाई ऑप्शन पर क्लिक कर इस
कोड को डाल दें.
4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा.

डीमैट अकाउंट
1. शेयर की ट्रेडिंग करने वाले डीमैट अकाउंट के जरिए ITR वेरिफाई कर सकते हैं..
2. ITR वेरिफाई करने से पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट वैलिडेट (सत्यापित करना होगा.
3. डीमैट अकाउंट जिस डिपॉजिटरी (NSDL या CDSL) के पास है, वहां लॉगइन करें.
4. अपने मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, जरूरी जानकारी भरें. फिर वेलिडेशन करें.
5. आमतौर पर इस प्रक्रिया में एक-दो घंटे का समय लगता है. यदि प्रोसेस में कोई गलती हुई तो आपको ई-मेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा.

 

Read more!

RECOMMENDED