Rule Change From 1st November 2023: आज से हुए 5 बदलाव, जानें कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर

नवंबर का महीना शुरू हो चुका है. आज पहली तारीख है और इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं. ये बदलाव आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं.

Rule Change From 1st November 2023
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 12:03 PM IST
  • आज से हो रहे ये 5 बड़े बदलाव
  • आप पर पड़ेगा सीधा असर

नवंबर का महीना शुरू हो चुका है. आज पहली तारीख है और इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं. ये बदलाव आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं. इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है. यहां हम आपको एक नवंबर से हुए 5 बड़े बदलाव (Rules Change) के बारे में बताने जा रहे है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा

दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जोरदार इजाफा किया है. 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 100 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 1833 रुपए हो गई है. दिल्ली में पहले ये 1731.50 रुपए में मिल रहा था. इससे पहले एक अक्टूबर को भी इसके दामों में करीब 200 रुपए का इजाफा किया गया था. वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

दिल्ली में BS-4 डीजल बसों की एंट्री बैन

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने आज से दिल्ली आने वाली बीएस-तीन और बीएस चार डीजल बसों की एंट्री पर बैन लगा दिया है. इसके चलते राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली बसें दिल्ली में नहीं दाखिल हो सकेंगीं. 1 नवंबर यानी आज से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं भारत स्टेज (बीएस)- 6 बसें ही चल पाएंगी.

BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ाया

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ा दिए हैं. ये बदलाव S&P BSE SENSEX ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे. नए नियम का सीधा असर ट्रेडर्स पर पड़ेगा. अब इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में 100 करोड़-750 करोड़ तक के टर्नओवर पर 3,500 रुपए प्रति करोड़ लिया जाएगा.

30 दिनों के अंदर ई चालान अपलोड करना अनिवार्य

NIC ने 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. जीएसटी प्राधिकरण ने ये फैसला सितंबर में लिया था.

बीमा के लिए केवाईसी जरूरी

आज से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. केवाईसी नहीं होने पर बीमा कंपनियां क्लेम रद्द कर सकती हैं.

 

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