Rules Changes From 1st April 2023: शेयर मार्केट में निवेश से लेकर सोना खरीदने तक, 1 अप्रैल से होने जा रहे ये 7 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर डालेंगे असर

1 अप्रैल 2023 से कई नियम बदल जाएंगे. इनमें कई वित्तीय और निवेशकों से जुड़े काम शामिल हैं. इनमें से कुछ काम 31 मार्च से पहले निपटाना जरूरी है, क्योंकि नई वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है.

Rules Changes From 1st April 2023
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 4:29 PM IST
  • 5 ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी पर टैक्स लगेगा
  • कई कंपनियों की कारें महंगी होगी
  • दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जरूरी

Rules Changes From 1st April 2023:  1 अप्रैल 2023 से कई नियम बदल जाएंगे. इनमें कई वित्तीय और निवेशकों से जुड़े काम शामिल हैं. इनमें से कुछ काम 31 मार्च से पहले निपटाना जरूरी है, क्योंकि नई वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है. इसलिए अगर कोई जरूरी काम अटके हैं तो उन्हें 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें.

दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जरूरी
दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा. जिनके पास विशिष्ट पहचान पत्र नहीं है उन्हें यूडीआईडी नामांकन संख्या देनी होगी. अगर आपके पास दिव्‍यांगता पहचान पत्र नहीं है तो आपको UDID पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in)पर जाना पड़ेगा और वहां पर विशिष्ट दिव्‍यांगता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा.

नई कर व्यवस्था में राहत का नियम लागू होगा
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) अपनाने वाले इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत दी है. वित्त विधेयक में संशोधन किया गया है कि सात लाख रुपये से ऊपर जो अतिरिक्त मामूली आय होगी सिर्फ उसी का टैक्स देना होगा. आसान भाषा में समझें तो 7 लाख रुपये की टैक्स फ्री इनकम से कुछ ज्यादा इनकम करने वाले लोगों को केवल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम पर ही टैक्स का भुगतान करना होगा नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभाव में आएगी.


हॉलमार्क नंबर के बिना सोने की बिक्री नहीं
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को सोना और उससे गहनों की बिक्री और खरीद के नियमों में बदलाव कर दिया. अब नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी. नए नियम के अनुसार, 31 मार्च, 2023 के बाद चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषणों की बिक्री नहीं की जा सकती है. नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे. साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग भी बाजार में पूरी तरह बंद हो जाएगी.

5 ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी पर टैक्स लगेगा
सरकार ने बजट 2023 में यह एलान किया था कि सालाना 5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली बीमा स्कीम से होने वाली कमाई पर 1 अप्रैल 2023 से टै्स देना होगा. इससे आपकी जेब पर ज्यादा बार आएगा. यानी अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होता है तो उस इनकम पर 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा.


दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा होगा
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक अप्रैल से सफर करना महंगा हो जाएगा. एनएचएआई ने टोल की दरों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद टोल 165 रुपये हो जाएगा. हर साल अप्रैल से टोल टैक्स की दर रिवाइज्ड की जाती है.

कई कंपनियों की कारें महंगी होगी
1 अप्रैल से टाटा मोटर्स सहित कार बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं. अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आने वाले तीन दिनों में खरीद सकते हैं. 1 अप्रैल से कारों में OBD-2 डिवाइस को गाड़ियों में फिट करना जरूरी होगा इस वजह से कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है.

डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों पर बढ़ेगा बोझ
डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फायदा अब नहीं मिलेगा. जिन डेट म्यूचुअल फंड स्कीमों में 35 पर्सेंट तक भारतीय इक्विटी में निवेश नहीं है, उनसे होने वाली इनकम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में माना जाएगा. ये नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएंगे.
 

 

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