Income Tax Saving Tips: अपनी गाढ़ी कमाई पर बचाना चाहते हैं टैक्स तो अपनाएं ये तरीका, इन योजनाओं में निवेश पर जोखिम कम, मिलता है अच्छा रिटर्न

Income Tax Saving Idea: यदि आप टैक्सपेयर हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें आप रुपए निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं. आज हम आपको उन्हीं कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं.

Tax Saving Plan
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:22 PM IST
  • एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष होगा शुरू 
  • धारा 80सी के तहत कर बचत का उठा सकते हैं लाभ 

नया वित्त वर्ष 2024-25 के शुरू होने में बस कुछ महीने ही बचे हैं. नौकरी करने वाले हों या फिर व्यापार आपको वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हुई कमाई पर आयकर का भुगतान करना होगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं किन योजनाओं में रुपए निवेश कर आप अपनी गाढ़ी कमाई को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि इन योजनाओं में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं. 

पीपीएफ में कर सकते हैं निवेश
आप टैक्स को बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर सकते हैं. इस सरकारी योजना में अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है. खास बात है कि पीपीएफ में निवेश कर आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं. 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक की कर छूट मिलती है. इसमें अकाउंट 500 रुपए से आप खुलवा सकते हैं. पीपीएफ में मैच्योरिटी रकम पर भी कर छूट मिलती है. 5-5 साल करके इस योजना की मैच्योरिटी बढ़ाई जा सकती है. 

एम्पलॉई प्रोविडेंड फंड
एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड या EPF में भी टैक्स बचाने का एक बेहतर विकल्प होता है. पीएफ अकाउंट के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को रिटर्न, इन्वेस्टमेंट और टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इस फंड को रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं.

फिक्स्ड डिपॉजिट
यदि आप टैक्स बचत के इरादे से फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी)  को प्लान कर इसमें निवेश करते हैं, तो आपको काफी फायदा पहुंच सकता है. धारा 80C के तहत आप एफडी के जरिए 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का लाभ पा सकते हैं. सिर्फ टैक्स सेविंग एफडी पर ही आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. आप हर वित्त वर्ष में सिर्फ एक टैक्स सेविंग एफडी ही खोल सकते हैं. 

सुकन्या समृद्धि योजना
केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है. 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोल सकते हैं. इसमें बेटी के नाम से 250 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं. साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. इस पर सरकार 8.1 फीसदी ब्याज दे रही है. आयकर कानून की धारा 80सी के तहत योजना में निवेश पर कर छूट पा सकते हैं.

राष्ट्रीय पेंशन योजना 
आप पैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में भी टैक्स बचाने के लिए निवेश कर सकते हैं. इसमें न सिर्फ आप सालाना निवेश पर कर बचा सकते हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा. एनपीएस में निवेश पर 80सी के तहत मिलने वाली रियायत के अलावा धारा 80सीसीडी(1बी) में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में आपको एक बार निवेश करना पड़ता है. इसकी मैच्योरिटी अवधि पांच साल और 10 साल होती है. इस पर 7.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपए है. मैच्योरिटी पर मिलने वाला कुल ब्याज कर योग्य होता है. तीन साल की अवधि के बाद इसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं. 80सी के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

जीवन बीमा पर टैक्स छूट
यदि आपने किसी तरह की जीवन बीमा पॉलिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या अन्य किसी भी कंपनी से लिए हैं और उसके प्रीमियम का रेगुलर भुगतान करते हैं तो आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. जीवन बीमा योजनाओं के तहत आप 1.5 लाख रुपए सालाना तक की सेविंग कर सकते हैं.

होम लोन
धारा 80C के तहत, लोन की मूल राशि को चुकाने के लिए सलाना आय में से खर्च हुई राशि पर 1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है. वहीं ब्याज भुगतान राशि पर धारा 24(B) के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट पाई जा सकती है. यदि घर पांच साल के अंदर पूरा बनकर तैयार हो जाता है, तो धारा 24(B) के तहत कर लाभ लिया जा सकता है. इसी तरह पहली बार घर बनाने वाले लोग धारा 80EEA के तहत टैक्स की राशि पर और ज्यादा बचत पा सकते हैं.
 
प्री-नर्सरी के लिए टैक्स छूट 
यदि आपका बच्चा प्लेग्रुप और नर्सरी में पढ़ता है तो उसकी दी हुई फीस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसे 2015 में सरकार की ओर से शुरू किया गया था. इस छूट का फायदा अधिकतम दो बच्चों पर ही लिया जा सकता है. ये धारा 80C के तहत आता है, जिसमें अधिकतम 1.50 लाख रुपए की टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. 

स्टांप ड्यूटी 
घर खरीदने के दौरान दी जाने स्टांप ड्यूटी पर भी आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है, जिन्होंने घर खरीदा हो. स्टांप ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आती है और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की ही टैक्स छूट ले सकते हैं. 

हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट
यदि आपने अपने परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत टैक्स छूट के पात्र हैं. इसके तहत आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 75000 रुपए की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. 

 

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