बसों और भारी वाहनों के लिए 1 अप्रैल शुरू होने जा रहे हैं ये नियम, फॉलो नहीं करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

new rule separatel anes for buses or heavy vehicles
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 24 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 12:33 PM IST
  • 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों को लेकर सख्त नियम शुरू होने जा रहा है
  • रूल तोड़ने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सड़क परिवहन विभाग 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों को लेकर सख्त नियम शुरू करने जा रही है. सरकार ने ऐलान किया है कि बस और माल ढोने वाले वाहन अब अलग लेन में चलेंगे. दिल्ली के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने इस सिलसिले में कहा कि  'अब 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन से जुड़े अनुशासन को सख्ती से लागू किए जाएंगे.' 

रूल तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई
विभाग ने कहा कि ,  सुबह 8 से रात 10 बजे तक  यातायात पुलिस और परिवहन विभाग इस नियम का पालन कराएंगे. इस टाइम लिमिट के बाद दूसरे वाहनों को इस लेन पर चलाए जाने की इजाजत होगी. 

वहीं नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

6 महीने की कैद की हो सकती है सजा

परिवहन विभाग के मुताबिक अगर भारी वाहन की तरफ से लेन नियम को तोड़ने की शिकायत आती है  तो चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है.  विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों के इस्तेमाल  किए जाने वाले खास लेन को निर्धारित करेगा.

 

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