ITR-Filing: 31 दिसंबर को आईटीआर फाइल करने की है आखिरी तारीख, जानें ऑनलाइन step-by-step प्रोसेस

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी है, और इसको निपटाने के लिए कई विंडो भी प्रदान की है. शुरुआत में समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया.

31 दिसंबर को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 09 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 11:39 PM IST
  • अब ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर
  • 3 दिसंबर तक दाखिल हुए 3 करोड़ आईटी रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख नजदीक है. करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करने की अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है, और जिन्हें अभी तक इसे दाखिल करना बाकी है, उन्हें अंतिम तिथि से पहले आईटीआर फाइल करना होगा. आईटीआर फाइल करने में विफल होने पर सभी करदाताओं के लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और इसलिए, समय सीमा से पहले सबमिशन किया जाना चाहिए. लेकिन अक्सर ही जब लोग आईटीआर फाइल करने को झंझट की तरह लेते हैं. कई बार लोग पैसे खर्च करके CA के पास भी जाते हैं. 

अब ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी है, और इसको निपटाने के लिए कई विंडो भी प्रदान की है. शुरुआत में समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया. इस साल, आईटीआर दाखिल करना आसान और अधिक करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए, सरकार ने एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया, जिसके उपयोग से कोई भी अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकता है. हालाँकि, जून में लॉन्च होने के तुरंत बाद, इसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उपयोगकर्ताओं द्वारा फ़्लैग किए गए कई तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करना पड़ा. यही वजह थी कि केंद्र ने ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी.

3 दिसंबर तक दाखिल हुए 3 करोड़ आईटी रिटर्न
नया ई-फाइलिंग पोर्टल बनाने वाली इंफोसिस ने कथित तौर पर कहा है कि वेब प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली 90 फीसदी गड़बड़ियों को दूर कर दिया गया है. इस बीच, आयकर विभाग के एक आधिकारिक बयान में यह खुलासा हुआ कि 3 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक आईटी रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. बयान में कहा गया है कि, "प्रति दिन दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 4 लाख से अधिक है और 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तिथि के रूप में हर रोज बढ़ रही है."

आईटीआर फाइल करने के आसान तरीके
स्टेप-1: सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) URL को ओपन करें. 

स्टेप-2: उसके बाद अपना यूजर आईडी भरें और फिर Continue पर क्लिक करें, जिसके बाद अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें. अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिये नया पासवर्ड बना सकते हैं.  

सबसे पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन करें
स्टेप-3: लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file (Click on E-file) पर क्लिक करें. उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 

स्टेप-4: जिसके बाद असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2021-22 को सेलेक्ट करें और फिर continue करें. इसके बाद आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा.  इसमें आप Online का को सेलेक्ट करें और 'पर्सनल' ऑप्‍शन को चुनें.

स्टेप-5: फिर आप आईटीआर-1 ( ITR-1) या आईटीआर-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें. अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1  को सेलेक्ट करें. उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. फिर 'Filling Type' में जाकर 139(1)- Original Return सेलेक्ट करें.

स्टेप-6: इसके बाद आपके सामने सेलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें, और सेव करते रहें. इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें. 

स्टेप-7: अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सेलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें.

स्टेप-8: अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज ओपन होगा. जहां आप अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं. ऑफलाइन प्रोसेस में फाइल को वैलिडेट करने के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें. वहीं Online प्रोसेस में वेरीफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें. 

 

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