Sukanya Samriddhi Yojana: कहीं आप भूल तो नहीं गए! 1 अक्टूबर से पहले करना है सुकन्या योजना से जुड़ा ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान, आपकी बेटी की पढ़ाई-शादी में हो सकती है परेशानी

Rule Change In SSY Scheme: बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए पैसों का इंतजाम करने में सक्षम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खेले गए अकाउंट अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं होने पर ये खाता क्लोज किया जा सकता है. 

Sukanya Samriddhi Yojana (File Photo)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST
  • मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत
  • अब बेटी का अकाउंट पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही कर सकते हैं ऑपरेट

Investment Scheme For Girl: मोदी सरकार लड़कियों की पढ़ाई और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है. उन्हीं में से एक है सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana). इस योजना को खासकर बेटियों के लिए बनाया गया है. SSY Scheme में आप छोटी बचत के जरिए अपना पैसा जमा करा सकते हैं.

इस अकाउंट को खुलवाने से आपको कई सारे फायदे मिलते हैं. इस योजना के पैसे से आप अपनी लाड़ली बेटी को पढ़ा सकते हैं और उसकी शादी तक करा सकते हैं. आपको मालूम हो कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है. इस बदलाव के बारे में आपको जानना चाहिए और जो उसमें कहा गया है कि उसके अनुसार तुरंत सबकुछ छोड़कर कर देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर सुकन्या खाता को बंद किया जा सकता है.

क्या है नया नियम 
सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर जो नया नियम बनाया गया है उसके मुताबिक अब बेटी का अकाउंट पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसा न होने पर ये अकाउंट क्लोज किया जा सकता है. ये नियम ऐसे सुकन्या अकाउंट पर लागू होगा, जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत ओपन किए गए हैं. यदि माता-पिता को छोड़कर दादा-दादी या नाना-नानी ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला है तो वह 1 अक्टूर से बंद हो जाएगा. खाता बंद न हो इसके लिए इस अकाउंट को नेचुरल पैरेंट्स या लीगल गार्जियन को ट्रांसफर करना होगा.  इसका मतलब है कि ऐसे पुराने खातों को माता-पिता के नाम ट्रांसफर करना होगा. ये नियम उन बचत खातों को नियमित करने के लिए है, जो गलत तरीके से खोले गए थे

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत 
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाएंगे पुराने खातों को माता-पिता के नाम ट्रांसफर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. इसमें ओरिजिनल अकाउंट पासबुक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें खाते की सारी जानकारी होती है. इसके अलावा बेटी का जन्म प्रमाणपत्र, बेटी के कानूनी अभिभावक होने का सर्टिफिकेट, पुराना खाता धारक और नए अभिभावक यानी लड़की के माता-पिता का पहचान पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म. आवेदन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या बैंक में मिलेगा, जहां खाता खोला गया है.   

कैसे करें खाता को ट्रांसफर
1. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवे खाता को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा, जहां खाता खोला गया था. 
2. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जहां खाता खोला गया था लेकर जाना होगा.
3. इसके बाद आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म लेना होगा.
4. फॉर्म में दादा-दादी और माता-पिता दोनों से मांगी गई सही जानकारी भरनी होगी. 
5. इसके बाद दोनों को ही गार्जियनशिप ट्रांसफर फॉर्म पर साइन करना होगा. 
6. आपको फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा. 
7. इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और उसकी वेरीफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे. 
8. वेरीफिकेशन पूरा होने के बाद खाता रिकॉर्ड को नए अभिभावक की जानकारी के साथ अपडेट कर दिया जाएगा.

क्या है सुकन्या योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) एक छोटी जमा योजना है, जिसकी शुरुआत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक हिस्से के रूप में मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी. सुकन्या समृद्धि योजना खाता 10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के अभिभावक या माता-पिता की ओर से खोला जा सकता है. इस योजना में अधिकतम दो बेटियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं. यदि जुड़वा बेटियां हैं तो तीन के लिए खोता खोला जा सकता है. इस योजना में निवेश करने के लिए भारतीय निवासी और बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना आवश्यक है. 

सिर्फ 250 रुपए में खुलवा सकते हैं खाता 
सुकन्या समृद्धि खाता आप न्यूनतम 250 रुपए में खोलवा सकते हैं. इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. खाता किसी भी डाकघर या कॉमर्शियल बैंकों की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है. यदि आप किसी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो अगली बार पैसे जमा करवाते समय आपको 50 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी.

सरकार की ओर से अभी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.2 फीसदी प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है.  ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो बेटियों को लखपति बनाने के लिए लोकप्रिय है. इसका उद्देश्य माता-पिता या अभिभावकों को अपनी बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना है.

नहीं लगता है टैक्स 
सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली ब्याज दरों को हर तिमाही में संशोधित किया जाता है. इस स्कीम में किए गए निवेश पर ट्रिपल ई टैक्स लाभ मिलता है. इस स्कीम में निवेश करने वालों को Income Tax की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है. इतना ही नहीं सरकार इस खाता पर मिलने वाले ब्याज पर कंपाउंडिंग लाभ भी देती है, जो कि IT Act की धारा 10 के तहत टैक्स फ्री है.

इसके अलावा मैच्योरिटी/विदड्रॉल पर होने वाली इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. सुकन्या योजना में जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी पूरा होने से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी दी जाती है. बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए इस खाते से पहले निकासी की जा सकती है. शिक्षा के लिए भी अकाउंट में जमा बैलेंस का 50 फीसदी निकाल सकते हैं. पैसा किस्त या एकमुश्त भी ले सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही मिलेगा और पांच साल तक आप किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं.


 

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