Indian Railways: ट्रेन का टिकट बुक कराते समय Travel Insurance को न करें नजरअंदाज, सिर्फ 35 पैसे में मिलता है 10 लाख का यात्रा बीमा, जानें कैसे मिलता है क्लेम

Train Travel Insurance: यदि कोई यात्री ट्रेन टिकट बुक कराते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है और दुर्भाग्यवश वह हादसे का शिकार होता है तो इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाता है. हादसे में यात्री की मौत होने पर पूरे 10 लाख रुपए का क्लेम मिलता है. 

टिकट बुक कराते समय ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें (फोटो प्रतीकात्मक)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 04 जून 2023,
  • अपडेटेड 5:27 PM IST
  • ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है बहुत जरूरी 
  • दुर्घटना होने पर मिलता है आर्थिक लाभ 

ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद यात्रा बीमा के महत्व को समझना जरूरी है. ट्रेनों में टिकट बुकिंग से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प मिलता है और यात्री सिर्फ 35 पैसे चुकाकर 10 लाख की बीमा सुरक्षा का फायदा उठा सकते हैं. लेकिन कई यात्री इस विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं, जो गलत है.

ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर मिलती है सुविधा
यह ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस रेलवे नहीं बल्कि बीमा कंपनियां मुहैया कराती हैं. यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर मिलती है और वैकल्पिक होती है यानी आप चाहें तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं. यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी होता है या ट्रेन किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करती है.

नॉमिनी डिटेल जरूर भरें
कई बार होता है कि हम बीमा तो ले लेते हैं लेकिन बीमा कंपनी की ओर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजे गए लिंक पर क्लिक कर नॉमिनी डिटेल नहीं भरते हैं. यात्रा करते वक्त यदि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो यात्री को होने वाली नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है. लेकिन अगर बीमा में नॉमिनी नहीं होगा तो बीमा क्लेम करने में मुश्किल होगी.

क्लेम की राशि होती है अलग-अलग
आईआरसीटीसी की वेबसाइट से जब भी आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुकिंग के दौरान आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का भी विकल्प मिलता है, जिसकी कीमत सिर्फ 35 पैसे होती है. यात्रा के दौरान अगर दुर्भाग्यवश आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है. हालांकि, क्लेम की राशि अलग-अलग एक्सीडेंट में यात्री को हुए नुकसान के प्रकार पर निर्भर करती है. आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ट्रेन दुर्घटना को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123, 124 और 124A के तहत रखा गया है.

मृतक के परिजनों को मिलेंगे इतने रुपए
अगर कोई यात्री ट्रेन टिकट बुक कराते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है और दुर्भाग्यवश वह हादसे का शिकार होता है तो इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाता है. एक्सीडेंट में पैसेंजर की मौत होने पर पूरे 10 लाख रुपए का क्लेम मिलता है. हादसे में स्थाई रूप से अपंग हो जाने पर भी 10 लाख रुपए, आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर साढ़े 7 लाख और घायल होने पर अस्पताल में उपचार के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं.

इतने महीने में क्लेम कर सकते हैं बीमा की रकम
बीमा की रकम क्लेम करने के लिए आपको ट्रेन एक्सीडेंट से 4 महीने का वक्त मिलता है ताकि आप अपना बीमा क्लेम कर पाएं. यह क्लेम नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी कर सकता है. आप इस बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर संबंधित दस्तावेज को जमा कर बीमा क्लेम कर सकते हैं.

एलआईसी ने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को किया आसान
बीमा कंपनी एलआईसी ने ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों को राहत देते हुए उनके लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाया है. एलआईसी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये छूट एलआईसी के बीमाधारकों के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बीमाधारकों के लिए है.पॉलिसी में क्लेम करने के लिए रेलवे, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की ओर से जारी की गई मृतकों की लिस्ट को ही मृत्यु प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा. इससे हादसे के पीड़ितों को राहत मिलेगी. एलआईसी रेल हादसे पीड़ितों की ओर से आए क्लेम को जल्द सेटल करने के लिए डिविजनल और ब्रांच स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करेगा. इसके लिए एक हेल्प लाइन नंबर 022-68276827 जारी किया है.


 

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