Tax calendar for August 2023: 31 अगस्त तक निपटा लें टैक्स से जुड़े ये जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी हैं लेकिन इस महीने भी टैक्स से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिसे इस महीने के आखिर तक निपटा लेने चाहिए.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 10:22 AM IST
  • ITR फाइलिंग से जुड़ी इन जरूरी तारीख

फाइनेंशियल प्लानिंग टैक्स प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है. इसके जरिए आप ज्यादा बचत कर पाते हैं. टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी हैं लेकिन इस महीने भी टैक्स से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिसे इस महीने के आखिर तक निपटा लेने चाहिए. ऐसा ना करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टैक्स कैलेंडर जारी किया है. यहां हमने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े जरूरी डेट्स की पूरी जानकारी दी है.

7 अगस्त
7 अगस्त, ​जुलाई 2023 के लिए काटे गए/जमा किए गए टैक्स को डिपॉजिट करने की नियत तारीख है. यह टीडीएस कर्मचारियों की कमाई पर काटा जाता है, जिसे नियोक्‍ता हर महीने की 7 तारीख तक आयकर विभाग के पास जमा कराता है. डेडलाइन चूकने पर लेट फीस और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

14 अगस्त
​जुलाई 2023 के महीने में धारा 194-IA, 194M और 194S के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख है. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.

15 अगस्त
​15 अगस्त फॉर्म 24जी जमा करने साथ ही जुलाई का टीडीएस-टीसीएस बिना चालान के जमा करने की अंतिम तारीख है. यह उन लेनदेनों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म संख्या 3बीबी में स्टेटमेंट जारी करने की आखिरी तारीख भी है जिसमें जुलाई, 2023 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद क्लाइंट कोड को संशोधित किया गया था.

30 अगस्त
ये जुलाई, 2023 के महीने के लिए धारा 194-IA, 194M, 194-IB और 194S के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख है.

31 अगस्त
31 अगस्त पिछले साल की आय के लिए अगले वर्ष या भविष्य में आवेदन करने के लिए दारा 11(1) के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9 (A) में आवेदन करने की अंतिम तिथि है.

 

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