3 दिन में निपटा लें टैक्स से जुड़े ये काम, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

साल 2022 खत्म होने को है और नया साल यानी 2023 तीन दिन में आपके सामने होगा. ऐसे में टैक्स से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिन्हें साल के खत्म होने से पहले तक निपटाना जरूरी है. नहीं तो आप पर बारी जुर्माना लग सकता है.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:05 PM IST
  • जरूर निपटा लें ये काम
  • नए साल की शुरुआत में ही परेशानी में फंस सकते हैं

साल 2022 खत्म होने को है और नया साल यानी 2023 तीन दिन में आपके सामने होगा. ऐसे में टैक्स से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिन्हें साल के खत्म होने से पहले तक निपटाना जरूरी है. वरना नए साल की शुरुआत में ही परेशानी में फंस सकते हैं.

एडवांस टैक्स जमा करने की लास्ट डेट
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम कर की पहली दूसरी का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है. अगर आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं और उसे अब तक नहीं भर पाएं हैं तो आपके पास उसे भरने का अवसर है. नियम के तहत ऐसे करदाता जिनका सालाना टैक्स 10 हजार रुपये से अधिक बनता है अगर वो 15 दिसंबर तक 74 फीसदी अग्रिम कर जमा नहीं कर पाए तो देनदारी पर एक फीसदी ब्याज लगेगा. इस नियम के तहत 75 फीसदी से कम एडवांस टैक्स भरने की स्थिति में भी एक फीसदी का ब्याज लगाया जाता है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक वित्‍त-वर्ष में आप 4 बार एडवांस टैक्‍स जमा करना होता है. इसे साल में हर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन पहले भरना होता है.

31 तक दाखिल करें रिवाइज्ड रिटर्न
आपने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भर दिया हो और उसमें कोई चूक हो गई हो. ऐसे में आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आप संशोधित रिटर्न भरने का काम नहीं करेंगे तो फिर गलती सुधारने का मौका नहीं मिल पाएगा. इसकी वजह से आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है. आप 31 दिसंबर से पहले जितनी बार चाहें संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है.

जीएसटीआर-9 दाखिल करना
वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकृत करदाताओं को वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद वार्षिक जीएसटीआर-9 दाखिल करनी होती है. यह ऐसे करदाताओं के लिए होती है जिनका सालाना टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक है. इस काम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर हर दिन 200 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा.  इसमें केंद्रीय जीएसटी के तहत 100 रुपये और राज्य जीएसटी के तहत 100 रुपये लगते हैं.
 

 

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