ITR Filing 2022: सावधान! आगे नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स फाइल करने की डेट, जुर्माने से बचने के लिए आज ही करें फाइल

अक्सर लोग आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी डेट का इंतजार करते हैं और शुरुआत में रिटर्न भरने में थोड़े धीमे हो जाते हैं. लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि वो रिटर्न की तारीख 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएगी.

ITR Filing 2022
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 8:07 PM IST
  • लोग आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं
  • रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहा है

Taxpayers ध्यान दें! अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो यहां आपके लिए एक बड़ा अपडेट है. आईटीआर 2022 दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि 31 जुलाई की तय तारीख तक अधिकांश रिटर्न भर दिए जाएंगे.

राजस्व सचिव ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आय रिटर्न दाखिल किए गए थे और संख्या बढ़ रही है. करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में, लगभग 5.89 करोड़ आईटीआर (आयकर रिटर्न) 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तिथि तक दाखिल किए गए थे.

उन्होंने आगे कहा,“लोगों को अब यह लगने लगा है कि हर बार तारीख बढ़ाई जाएगी इसलिए वे शुरू में रिटर्न भरने में थोड़े धीमे हो जाते हैं लेकिन अब हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहा है. यह थोड़ा बढ़कर 25 लाख से 30 लाख तक हो जाएगा.”

लोग आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं
आमतौर पर रिटर्न फाइल करने वाले रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं. उन्होंने कहा, “पिछली बार 9-10 प्रतिशत ने अंतिम दिन दाखिल किया. पिछली बार, हमारे पास 50 लाख से अधिक आवेदन आए थे(अंतिम तिथि पर रिटर्न दाखिल करना) इस बार मैंने अपने लोगों से कहा है कि 1 करोड़ (अंतिम दिन रिटर्न दाखिल करने वाले) के लिए तैयार रहें.”

करदाताओं को यह समझने की जरूरत है कि आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि विभिन्न श्रेणियों के आधार पर एक करदाता से दूसरे में भिन्न होती है. वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है और जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता है उन्हें 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है.

क्यों फाइल करते हैं रिटर्न?
आईटीआर फाइलिंग के माध्यम से एक वेतनभोगी व्यक्ति को वर्ष के दौरान आय और उस पर भुगतान किए जाने वाले करों के बारे में जानकारी भारत के आयकर विभाग को जमा करने की आवश्यकता होती है. इस संबंध में, आयकर विभाग ने 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं, जिनकी प्रयोज्यता आय की प्रकृति और राशि और करदाता के प्रकार पर निर्भर करेगी.

तरुण बजाज ने आगे कहा कि करदाताओं से प्राप्त फीडबैक यह है कि रिटर्न फॉर्म दाखिल करना बहुत आसान हो गया है और रिफंड भी बहुत कम समय में किया जा रहा है. उन्होंने कहा,“पहले 50,000 लोग रोजाना रिटर्न दाखिल कर रहे थे और अब यह संख्या 20 लाख हो गई है. मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में रिटर्न बढ़ेगा और लोग अपना रिटर्न दाखिल करेंगे." दो वित्तीय वर्षों में, केंद्र ने कोविड महामारी से जूझ रहे करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी.


 

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