एक बार फिर इनकम टैक्स (Income Tax) भरने का समय आ गया है. यदि आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी से एक भी पैसा टैक्स के रूप में न कटे तो इसके लिए कुछ उपाय आपको अपनाने होंगे. इनकम टैक्स के कई नियम हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं. आइए उन 10 तरीकों के बारे में जानते हैं, जिनकी मदद से आप टैक्स यानी कर बचा सकते हैं.
1. जीवन बीमा: आप लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा की पॉलिसी लेकर टैक्स बचा सकते हैं. करदाता को इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत सालाना डेढ़ लाख रुपए की छूट मिलती है. यह छूट सिंगर प्रीमियम के भुगतान पर दी जाती है. इसका मतलब है कि यदि आपने किसी वित्तवर्ष में जीवन बीमा पॉलिसी पर 1.5 लाख रुपए तक भुगतान किया है तो उस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
2. हेल्थ इंश्योरेंस: यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा जरूर कराएं. आप खुद, परिवार और आश्रित माता-पिता के भुगतान के किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 50 हजार रुपए का डिडक्शन लिया जा सकता है.
3. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम: करदाता टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS) में निवेश जरूर करें. इस स्कीम में रुपए लगाने पर जहां अच्छा रिटर्न मिलता है, वहीं इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन का लाभ मिलता है.
4. नेशनल पेंशन स्कीम: यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) अच्छा विकल्प है. इनकम टैक्स के एक्ट 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपए तक और 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. कर्मचारी की तरफ से कंपनी भी चाहे तो एनपीएस में पैसे जमा करा सकती है. कंपनी के जमा पैसे पर अतिरिक्त 10 परसेंट का डिडक्शन ल लिया जा सकता है. यहां 10 परसेंट बेसिक सैलरी और डीए का होता है.
5. पब्लिक प्रोविंडेंट फंड: यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी पीपीएफ (PPF) पैसा निवेश कर सकते हैं. यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम में शामिल है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. पीपीएफ में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा डूबने का कोई डर नहीं होता है.
6. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान: यूलिप जीवन बीमा (ULIP) कराकर भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं. यदि आप एक या एक से ज्यादा यूलिप स्कीम में सालाना 2.5 रुपए लाख तक निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि 100 प्रतिशत टैक्स-फ्री होगी.
7. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम: टैक्स सेविंग के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) भी अच्छा विकल्प है. आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कराकार इस स्कीम में रुपए निवेश कर सकते हैं. इसमें किए गए निवेश के जरिए आप अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं.
8. सुकन्या समृद्धि योजना: आप सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) यानी SSY Scheme में रुपए निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं. यह योजना सरकार की तरफ से बेटियों के लिए शुरू की गई है. इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है. आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा सकते हैं.
9. फिक्स्ड डिपॉजिट: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स की छूट ली जा सकती है. सभी बैंक टैक्स सेविंग FD ऑफर करते हैं.
10. किराया रसीद. यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक से रेंट की रसीद लें और साथ में रेंट एग्रीमेंट भी रखें. इससे एचआरए को क्लेम करने में मदद मिलती है और टैक्स की देनदारी को कम किया जाता है.