Taxpayers Beware: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 1 फाइनेंशियल ईयर ये 5 लेनदेन कैश में किए तो आपके घर आएगा Income Tax का Notice, जवाब देना होगा मुश्किल

Income Tax Notice: टैक्सपेयर्स आपको जानकारी हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब हर छोटे-बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रखता है. ऐसे में यदि आप कैश में बड़ा लेनदेन कर रहे हैं तो उसका सोर्स होना चाहिए है क्योंकि गड़बड़ी मिलने पर आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है. 

Income Tax
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 6:11 PM IST
  • आयकर विभाग डिजिटल और कैश दोनों ट्रांजैक्शन पर रखता है नजर 
  • कमाई और खर्च में बड़ा अंतर आने पर आपके पास आ सकता है नोटिस 

टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ध्यान दें. ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नोटिस का समाना करना पड़े. यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो समय पर इसे चुकाएं क्योंकि टैक्स चोरी करने वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी छोड़ता नहीं है. आयकर विभाग ऐसे लोगों के डिजिटल और कैश दोनों ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है.

ऐसे लोगों की कमाई और खर्च में अंतर को पकड़ने के लिए बैकिंग ट्रांजैक्शन को बड़ी बारिकी से चेक किया जाता है. इस कार्य के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. जांच में यदि आपकी आय और खर्च में बड़ा अंतर मिलता है तो आपको विभाग नोटिस भेज सकता है. आज हम आपको एक फाइनेंशियल ईयर में किए गए ऐसे पांच कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आपको इनकम टैक्स (Income Tax) का नोटिस (Notice) मिल सकता है.

1. सेविंग अकाउंट में इतने रुपए पर बताना होगा सोर्स 
यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने बचत खाता (Savings Account) में 10 लाख रुपए या उससे अधिक नगद जमा किए हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक देते हैं. भले ही आपने एक ही बैंक खाता या कई अकाउंट में ये रुपए जमा किए हैं. इन रुपए के सोर्स के बारे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है. हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आपने कर चोरी किया है लेकिन यदि आप इन रुपए के सोर्स के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. 

2. FD पर इनकम टैक्स नोटिस
यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी (FD) यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कराई है तो आपको ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आने का खतरा हो सकता है. आपने कई बैंकों में एफडी करा रखी है और  सभी को मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा हो रहे हैं तो आयकर विभाग इन रुपए के सोर्स के बारे में नोटिस भेजकर आपसे जरूर पूछेगा. सही जानकारी नहीं देने पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है इसलिए इन रुपयों के सोर्स की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए. 

3. प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कैश पेमेंट
30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी कैश पेमेंट कर खरीदने पर प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटी को बताता है. आपको इन रुपए का सोर्स बताना होगा. यदि आपने प्रॉपर्टी के लिए कैश पेमेंट किया है और उसका सोर्स सही नहीं बताया है, तो आयकर विभाग आप पर सख्त कार्रवाई कर सकता है.

4. शेयर, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड में कैश निवेश
यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा के म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड खरीदे हैं तो ध्यान दें आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है. आपकी आय और निवेश में बड़ा अंतर पाए जाने पर जांच हो सकती है. क्योंकि कैश में निवेश का डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता है.

5. क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नगद करने पर
यदि आप हर माह एक लाख रुपए या उससे अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल नगद में भरते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन भी आयकर विभाग के रिकॉर्ड में जाता है. हो सकता है शुरुआत में आपके पास नोटिस न आए, लेकिन यदि आप ऐसा बार-बार करते हैं तो आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि इतना कैश कहां से आया. ऐसे में आप बड़े ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से ही करें. 10 लाख रुपए या अधिक की विदेशी मुद्रा की खरीद (जिसमें यात्री चेक और विदेशी मुद्रा कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड शामिल) पर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है.

 

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