मार्च के महीने में Deadlines खत्म होने से पहले निपटा लें FASTag KYC और Aadhaar Updation जैसे ये सभी जरूरी काम...वरना देनी पड़ जाएगी फीस

मार्च का महीना शुरू हो गया है. यह चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और इसी महीने भी कई वित्तीय कामों को पूरा करने की आखिरी डेडलाइन है. वरना कुछ मामलों में आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है.

Deadlines for March
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 05 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 8:40 PM IST

धीरे-धीरे हम मौजूदा वित्तीय वर्ष के समापन की ओर बढ़ रहे हैं. 31 मार्च 2024 को ये वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है. लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें समय पर निपटाना जरूरी है वरना इनकी डेडलाइन मिस करने पर आपको परेशानी हो सकती है. जबकि कुछ मामलों में आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है.

आधार अपडेट
बिना किसी शुल्क के आधार कार्ड डिटेल्स अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 मार्च है. आधार कार्ड धारक myAadhaar पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) के माध्यम से अपडेटिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं. इसके बाद 14 मार्च से आधार कार्ड में प्रत्येक बदलाव या अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा. यह शुल्क किसी भी आधार केंद्र पर किए गए अपडेट पर भी लागू होता है.

पेटीएम पेमेंट बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित विशिष्ट समयसीमा के लिए विस्तार प्रदान किया है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया था लेकिन बाद में इस समय सीमा को 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया था. 15 मार्च के बाद,पेटीएम बैंक खातों में धनराशि जमा करना या क्रेडिट लेनदेन करना संभव नहीं होगा.

FASTag केवाईसी
Paytm FASTag यूजर्स के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 'एक वाहन, एक FASTag' पहल के लिए अनुपालन समय सीमा को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

टैक्स सेविंग डेडलाइन
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आपकी टैक्स-सेविंग गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2024 है. यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है. गौरतलब है कि 1 अप्रैल, 2023 से नई कर व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ आयकर नियमों में संशोधन हुए हैं. यह नई प्रणाली अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए डिफॉल्ट है. नतीजतन, अगर किसी कर्मचारी ने अप्रैल 2023 से पहले कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है,तो उनका नियोक्ता नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब के आधार पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काट लेगा.

अपडेटेड ITR (FY 21-22)
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है. यह उन करदाताओं को संशोधित आईटीआर जमा करने का मौका प्रदान करता है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं या अनजाने में किसी आय की रिपोर्ट करना छोड़ दिया है.इसके अतिरिक्त, करदाताओं के पास कुछ शर्तों के अधीन,एसेस्मेंट ईयर के समापन से 24 महीने (2 वर्ष) के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है. इसलिए जिन व्यक्तियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन नहीं किया है उनके पास अभी भी 31 मार्च तक ऐसा करने का अवसर है.
 

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