पासपोर्ट पर Single नाम वाले यात्री United Arab Emirates की नहीं कर पाएंगे यात्रा, नियमों में हुआ बदलाव

यूएई (UAE) ने पासपोर्ट के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार अगर किसी यात्री के पासपोर्ट पर सिर्फ सिंगल नाम लिखा है तो उन्हें यूएई की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे यात्रियों को यूएई जाने और यूएई से आने पर रोक लगा दिया गया है.

UAE New Passport Rule
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 24 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 9:10 PM IST
  • पासपोर्ट पर सिंगल नाम वाले यात्रियों के UAE जाने पर रोक
  • 21 नवंबर से नियम हो चुका है लागू

अगर आप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. दरअसल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पासपोर्ट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार अगर नए नियमों का पालन नहीं किया गया तो यात्री यूएई की यात्रा नहीं कर पाएंगे. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ नया बदलाव हुआ है और कब से ये नया नियम लागू हो जाएगा. 

क्या है नया गाइडलाइन 

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नए सर्कुलर में यात्रा दिशा-निर्देशों में एक नया बदलाव करने की बात कही गई है. इसके अनुसार जिन यात्रियों का उनके पासपोर्ट पर सिंगल नाम लिखा है वो यूएई की यात्रा नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं नए गाइडलाइन के अनुसार पासपोर्ट पर सिंगल नाम वाले यात्रियों को यूएई से कहीं और यात्रा करने की भी अनुमति नहीं मिलेगी. इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर किसी यात्री के पासपोर्ट पर सिर्फ अमित नाम लिखा है तो वो अब यूएई नहीं जा पाएंगे. ऐसे यात्रियों को अपने नाम के साथ-साथ सरनेम वाले कॉलम को भी अपडेट करना पड़ेगा. जैसे अमित सिंह, अमित कुमार, अमित शर्मा आदि.

यात्रा करने के लिए क्या करना होगा

नई गाइडलाइन के अनुसार यूएई की यात्रा या यूएई से कहीं और यात्रा करने की प्लान कर रहे यात्रियों को अपने पासपोर्ट पर अपना सरनेम का कॉलम भरना होगा. साथ ही आवश्यक कागजी कामकाज भी पूरा करना होगा. अबतक होता ये रहा हे कि अगर पासपोर्ट पर सिर्फ सिंगल नाम है यानी नाम के साथ सरनेम नहीं है तब भी वो यात्रा कर सकते थे. लेकिन अब नए नियम के अनुसार ऐसा नहीं होगा. जिस किसी यात्री के पासपोर्ट पर सिर्फ सिंगल नाम है वो पर्यटक या किसी अन्य तरह की वीजा लेने की सोच रहे हैं उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा. और अगर पहले से वीजा जारी किया जा चुका है तो उसे अमान्य माना जाएगा.

स्थायी वीजा वाले को छूट

नई गाइडलाइन के मुताबिक जिनके पास स्थायी वीजा है उनको नियमों में छूट दी गई है. उनको यूएई की यात्रा की अनुमति होगी. हालांकि उनके पासपोर्ट पर नेम और सरनेम वाले कॉलम में एक ही नाम होना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस तरह के कई यात्रियों के यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है.

नियम कब से होगा लागू

नया नियम 21 नवंबर दिन सोमवार से ही प्रभावी हो चुका है. 

 

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