Tax Refund क्या होता है, इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के कितने दिन बाद आता है पैसा, क्यों हो जाती है कभी-कभार देरी, जानिए पूरी डिटेल 

Income Tax Return 2023: आयकर रिटर्न भरने के बाद ज्‍यादातर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि आखिर कब तक टैक्स रिफंड आएगा. आइए जानते हैं टैक्स रिफंड क्या होता है और कितने दिनों में पैसा आता है.

Income Tax Return
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 12 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST
  • एसएमस और ई-मेल के जरिए रकम रिफंड करने की दी जाती है जानकारी
  • ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2023

वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. ऐसे में हर व्यक्ति को इस तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही जानकारी के साथ फाइल करना होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 11 जुलाई 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-23 के लिए 2 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, ये पिछले साल से 9 दिन जल्दी है. आयकर रिटर्न भरने के बाद ज्‍यादातर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि आखिर कब तक रिफंड आएगा. आज आइए जानते हैं टैक्स रिफंड क्या होता है और कितने दिनों पैसा आता है.

टैक्स रिफंड क्या होता है
जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आपको दिखे कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान ज्यादा टैक्स भर दिया है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनकम टैक्स रिफंड जारी किया जाता है. आपके आईटीआर फाइल करने और ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाता है. 

ऐसे मिलती है जानकारी
टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी एसएमस और ई-मेल के जरिए आपको भेजी जाती है. इसमें डिपार्टमेंट की ओर से बताया जाता है कि आपके खाते में कितनी राशि रिफंड के तौर पर आएगी. साथ ही वह एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजा जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) के तहत यह सूचना भेजी जाती है. भारतीय स्टेट बैंक रिफंड को प्रोसेस करता है. टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है. 

कितने दिनों में आता है रिफंड 
इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग प्रक्रिया तेज हो गई है. यदि समय पर रिटर्न फाइल किया जाए तो रिफंड जल्दी आ जाता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड का औसत 2021-22 में 26 दिन से घटकर 16 दिन हो गया है. आईटीआर भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के मामले में अच्छी तेजी आई है. यह असेसमेंट ईयर 2021-22 में 21 फीसदी से बढ़कर 2022-23 में 42 फीसदी हो गया है. 

दो तरीके से कर सकते हैं फाइल 
यदि आप इनकम टैक्‍स रिफंड भरना चाहते हैं तो दो तरीके से फाइल कर सकते हैं. ई-फाइलिंग वेबसाइट और Tin NSDL की वेबसाइट से रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.

E-Filing वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करें
1. सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
3. रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स पर क्लिक करें.
4. ड्रॉप डाउन मेनू से टैक्स रिटर्न्स सेलेक्ट करें. जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें. 
5. अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
6. एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख.
7. इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा.

Tin NSDL वेबसाइट पर ऐसे चेक करें
1. सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
2. अपने पैन डीटेल्स को भरें.
3. जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है उसे सेलेक्ट करें.
4. कैप्चा कोड दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें. आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा. 

रिफंड में देरी होने के कारण
1. आईटीआर में अधूरी जानकारी.
2. टैक्स बकाया.
3. रिफंड रिक्वेस्ट में गड़बड़ी.
4. डिडक्शन में गड़बड़ी.
5. बैंक अकाउंट की डीटेल्स गलत.

आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस
1. आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
2. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करना होगा.
3. इसके बाद आपको 'e-File' मेन्यू पर क्लिक कर आपको 'Income Tax Return' वाले लिंक पर क्लिक करना होगा.
4. अगले स्टेप में आपको अपनी इनकम और अन्य कारकों के आधार पर उचित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को चुनना होगा.
5. यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो आप आईटीआर फॉर्म 1 या आईटीआर फॉर्म 2 में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं.
6. इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर (AY) चुनना होगा, जिसके लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं.
7. अभी असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है और आपको यही विकल्प चुनना चाहिए.
8. इसके बाद आप फॉर्म पर सभी जानकारी अच्छी तरह से पढ़कर सबमिट कर दें।
9. अपना रिटर्न जमा करने के बाद, आप किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार ओटीपी का उपयोग करके इसे ई-सत्यापित करें.


 

Read more!

RECOMMENDED