GST काउंसिल की बैठक में पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला, जानिए और क्या हुआ महंगा

हाल ही में हुआ जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है, तो वहीं कई ऐसी चीजें जिन पर टैक्स से छूट थी, अब वो भी टैक्स के दायरे में आ चुके हैं.

जीएसटी काउंसिल
शताक्षी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 29 जून 2022,
  • अपडेटेड 11:50 AM IST
  • अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा
  • पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ पर अब 5% जीएसटी

दही, ब्रांडेड पनीर, शहद, मांस और मछली जैसी कई डिब्बा बंद चीजें बहुत जल्द महंगी होने वाली हैं. जीएसटी काउंसिल ने मंगलवार को हुई बैठक में कई कर दरों को सही करने और कुछ कर छूटों को वापस लेने का फैसला किया है. जिसके बाद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया. इसके अलावा चेक जारी करने के लिए बैंकों की तरफ से लिए जाने पर शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा. 

इन वजहों से लिया गया फैसला
ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह इनफ्लेशन बताई जा रही है. बढ़ती महंगाई के बीच सरकार जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है. इस अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि जीएसटी परिषद ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया है. दरअसल काउंसिल के सामने जीएसटी दरों को रेशनल बनाने के लिए छूट वापस लेने को लेकर कई राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की सिफारिशें आई थीं. जिसमें से ज्यादातर को स्वीकार कर लिया गया है. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे. 

GST इफेक्ट: क्या होगा सस्ता या महंगा?

  • मांस, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ पर अब 5% जीएसटी लगेगा.
  • आटा और चावल जैसी गैर-ब्रांडेड वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा यदि वे पहले से पैक और लेबल किए गए हैं. वर्तमान में, इन वस्तुओं के केवल ब्रांडेड संस्करणों पर 5% जीएसटी लगता है.
  • इसके अलावा चेक जारी करने के लिए बैंक जो शुल्क लेते हैं, उस पर भी जीएसटी लगेगा।
  • सूखी फलियां सब्जियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरा (मुरी), सभी सामान और जैविक खाद और कॉयर पिठ खाद पर अब 5 प्रतिशत कर लगेगा.
  • प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्रॉइंग इंक, कुछ चाकू, चम्मच और टेबलवेयर, डेयरी मशीनरी, एलईडी लैंप और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% की जाएगी.
  • सौर वॉटर हीटर और तैयार चमड़े के लिए दर 5% से 12% तक बढ़ने की उम्मीद है.
  • अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.
  • ₹1,000/दिन से कम के होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि वर्तमान में यह इस पर छूट है. 

ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ पर लग सकता है इतना जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग / ड्राइंग स्याही, तैयार चमड़े और सौर वॉटर हीटर सहित कई मदों के लिए उल्टे शुल्क संरचना में सुधार की भी सिफारिश की गई थी. आज, अपनी बैठक के दूसरे और अंतिम दिन, काउंसिल केरल और दिल्ली सहित राज्यों से जून से आगे जीएसटी मुआवजे का विस्तार करने की मांग और ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर एक समान 28% कर की दर लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी.

 

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