ATM से कटे-फटे नोट बदलवाने के लिए बैंक ने तय की है सीमा...क्या है इसका प्रोसेस? कितने नोट बदले जा सकते हैं, जानिए

कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय आपको कटे-फटे नोट मिल जाते हैं. लोग अक्सर टेंशन में आ जाते हैं कि एटीएम से निकले पैसों को कहां बदलें. आज हम आपको बताएंगे कि एटीएम से निकले पैसे को कहां एक्सेंज किया जा सकता है.

कहां बदले फटे नोट
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 14 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:18 PM IST
  • RBI ने बनाया है नियम 
  • नोट बदलने की है एक तय सीमा

एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार कटे-फटे नोट निकल आते हैं. फटे नोट को देखकर लोग टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इस नोट का क्या होगा? क्योंकि दुकानदार कटे-फटे नोट लेने से साफ मना कर देते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो आप आसानी से बैंक में जाकर उन्हें बदलवा सकते हैं. इसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है.

RBI ने बनाया है नियम 
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम से कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं. नियम के मुताबिक एटीएम से निकाले गए कटे-फटे नोटों को बदलने से बैंक मना नहीं कर सकता है. आप इसे आसानी से बदल सकते हैं. इसके लिए आपको किसी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. जुलाई 2016 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह नियम सभी बैंकों की शाखाओं पर लागू है.

रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर एटीएम से कोई खराब या नकली नोट निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है. अगर नोट में किसी तरह की कोई खराबी है तो उसकी बैंक के कर्मचारियों से जांच कराएं. यदि नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो बैंक को किसी भी हाल में नोट को बदलना होगा.

नोट बदलने की है एक तय सीमा
कटे-फटे नोटों को लेकर रिजर्व बैंक समय-समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है. ऐसे नोटों को आप किसी भी बैंक की शाखा या रिजर्व बैंक के कार्यालय में आसानी से बदलवा सकते हैं. हालांकि, नोट बदलने की भी एक तय सीमा होती है. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है. साथ ही इन नोटों की कुल कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है. ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं.

बैंक में कटे-फटे नोट कैसे बदलें?
एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक के पास जाना होगा जिसके एटीएम से नोट निकले थे. वहां जाने के बाद आपको एक आवेदन लिखना होगा जिसमें आपको तारीख, समय और जगह की जानकारी लिखनी होगी जहां से पैसे निकाले गए थे. इसके बाद आवेदन के साथ एटीएम से लेनदेन संबंधी पर्ची भी लगानी होगी. यदि पर्ची जारी नहीं की गई है तो मोबाइल पर आया मैसेज दिखाना होगा. इसके बाद बैंक आपके नोट बदल देगा.
 

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