Gujarat Government: गुजरात की सभी स्कूलों को 30 दिनों के अंदर हासिल करना होगा Fire NOC, ऐसा नहीं करने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं है, वैसे स्कूल अगले 10 दिनों में एप्लीकेशन देकर प्रमाणपत्र हासिल कर लें. एक महीने के भीतर जो स्कूल प्रमाण पत्र हासिल नहीं करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.

Fire NOC (Symbolic Photo)
अतुल तिवारी
  • अहमदाबाद,
  • 25 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 11:30 PM IST
  • फायर एनओसी के लिए 5 अगस्त तक देना होगा एप्लीकेशन
  • शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं की सेफ्टी को लेकर लिया ये फैसला

गुजरात (Gujarat) में चल रहे सभी स्कूलों ( Schools) को फायर एनओसी (Fire NOC) प्राप्त करने का आदेश सरकार ने जारी किया है. राज्य में चल रहे जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं है, उन्हें 5 अगस्त 2024 तक एप्लीकेशन दाखिल करके फायर एनओसी लेना होगा. एक महीने यानी 30 दिनों के बाद फायर एनओसी जिन स्कूलों के पास नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. इस तरह से इन स्कूलों पर ताला लग जएगा.

शिक्षा विभाग ने दिए आदेश
गुजरात के शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षाधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी समेत शासनाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों के पास फायर एनओसी और फायर सेफ्टी है कि नहीं, यह सुनिश्चित करें. जिन स्कूलों के पास फायर सेफ्टी और फायर एनओसी नहीं है, उन्हें अगले 30 दिनों में जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सूचित करें. शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं की सेफ्टी को लेकर ये फैसला लिया है.

अगले 10 दिनों में कर दें आवेदन
शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं है, वैसे स्कूल अगले 10 दिनों में एप्लीकेशन करके अगले एक महीने के अंदर प्रमाणपत्र हासिल कर लें. अगले एक महीने के भीतर जो स्कूल फायर एनओसी के लिए एप्लीकेशन करके जरूरी प्रमाण पत्र हासिल नहीं करेंगे, उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है जो स्कूल फायर एनओसी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, उन्हें एक महीने में फायर एनओसी मिल जाए इसका मॉनिटरिंग करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है. मौजूदा स्थिति में जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी या फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है, ऐसे स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 13 मार्गदर्शिका जारी की गई है. इसका अगले एक महीने तक पालन करना होगा. 

क्या है मार्गदर्शिका में 
1. दो या उससे अधिक फ्लोर वाले स्कूल को शिक्षा कार्य के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ही इस्तेमाल करना रहेगा.
2. जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो, उन स्कूलों को संबंधित जिला शिक्षाधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी या शासनाधिकारी को जानकारी देकर अलग-अलग शिफ्ट में स्कूल चलानी होगी.
3. जिन स्कूलों में आधुनिक तरीके से ऑनलाइन शिक्षण देने की सुविधा है, वे ऑनलाइन शिक्षण भी दे सकते हैं.
4. जिन स्कूलों का फ्लोर एरिया 500 मीटर से ज्यादा है, ऐसे स्कूल संभव हो तो 500 मीटर से कम फ्लोर एरिया शिक्षण कार्य के लिए उपयोग करें.
5. स्कूल के समय के दौरान आग लग सके, ऐसे ज्वलनशील पदार्थ या चीज स्कूल में न रखी जाए या ऐसी कोई एक्टिविटी न हो.
6. स्कूल के परिसर में आए हुए पेंट्री, रसोई घर, कैंटीन इस समय के दौरान बंद रखना होगा.
7. इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से परमिशन दिए गए लोड के मुताबिक इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग करना होगा. ज्यादा लोड वाले उपकरण का इस्तेमाल करने से परहेज रखना होगा.
8. स्कूल में शिक्षण कार्य के दौरान हवा का प्रवेश और निकासी बनाए रखकर दरवाजे खुले रखने होंगे.
9. स्कूल को जिला आपत्ती व्यवस्थापन सत्ता मंडल के परामर्श में रहकर स्कूल में मॉक ड्रिल या तालीम का आयोजन करना रहेगा.
10. इस समय के दौरान स्कूलों को फायर के लिए तत्काल प्रभाव से रेती भरी हुई बाल्टी और पानी समेत जरूरी व्यवस्था रखनी होगी.
11. स्कूलों में फायर सेफ्टी प्लान सरल भाषा में तैयार कर सही जगह पर प्रदर्शित करना रहेगा.
12. राज्य की अग्नि निवारण सेवाओं की ऑफिस और क्षेत्रीय ऑफिसों के संपर्क संकलन में रहकर मार्गदर्शन प्राप्त करके जरूरी कार्रवाई करनी होगी. इमरजेंसी की स्थिति में करीब के अग्नि निवारण सेवाओं की ऑफिस का तत्काल संपर्क करके मदद लेनी होगी.
13. इस वक्त के दौरान स्कूल में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी.


 

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