कस्टमर्स के साथ खरीदारी के समय धोखा होता है. कोई दुकानदार धोखे से गलत सामान देता है या सामान के मूल्य से ज्यादा पैसा वसूलता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है और हर्जाना वसूल सकता है. उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है और इसकी पैरवी खुद की जा सकती है. इतना ही नहीं, अगर आप खुद अपनी पैरवी नहीं करना चाहते हैं तो नेशनल कंज्यूमर लीगल ऐड फंड की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है.
ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका-
दुकानदार के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत की जा सकती है. ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका ये है...
दूसरे तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं-
उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन जाकर शिकायत करने की तरीका आपने जान लिया. लेकिन इसके अलावा भी कई तरह से उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि शिकायत करने के और क्या तरीके हैं...
किस फोरम में कितनी रकम तक की शिकायत-
उपभोक्ता फोरम में शिकायत के लिए नियम तय है. रकम के हिसाब से फोरम तय किए गए हैं. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम बनाया गया है. जिसमें रकम के हिसाब से मामलों की सुनवाई होती है.
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम-
अगर 20 लाख रुपए तक का मामला है तो इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करनी होती है. इसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगी.
स्टेट कंज्यूमर फोरम-
अगर शिकायत का मामला 20 लाश से 1 करोड़ रुपए तक का है तो स्टेट कंज्यूमर में शिकायत करनी होती है.
नेशनल कंज्यूमर फोरम-
अगर धांधली का मामला एक करोड़ से ज्यादा का है तो इसके लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाना होगा और शिकायत करनी होगी.
शिकायत के लिए चार्ज लगता है-
उपभोक्ता फोरम में शिकायत के लिए चार्ज भी लगता है. अगर एक लाख रुपए का मामला है तो 100 रुपए फीस लगेगी. जबकि 5 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. 10 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए 400 रुपए खर्च करने का नियम बनाया गया है. जबकि 20 लाख रुपए तक की शिकायत करना चाहते हैं तो 500 रुपए खर्च करने होंगे. उपभोक्ता फोरम में अगर एक करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की धांधली को लेकर शिकायत करनी है तो चार हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे.
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