UP Collage Teacher Transfer Rule: योगी कैबिनेट का निर्णय! अब यूपी के डिग्री कॉलेज के टीचर 5 नहीं, 3 सालों में करवा सकेंगे ट्रांसफर, यहां जान लें प्रक्रिया

UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट ने सोमवार को अहम निर्णय लेते हुए सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्याक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी. अब महाविद्यालय में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कम से कम पांच साल सेवा को घटाकर तीन साल कर दिया गया है.

CM Yogi and Teacher (Photo: PTI and Meta AI)
शिल्पी सेन
  • लखनऊ,
  • 04 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:13 PM IST
  • सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग
  • 27 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. योगी कैबिनेट ने नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी. इस नई नियमावली से टीचर्स के ट्रांसफर की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी. 

अब यूपी में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को तीन साल की सेवा के बाद ट्रांसफर का अवसर मिलेगा. पहले इसके लिए 5 साल की सर्विस जरूरी थी. इस निर्णय से घर से दूर राज्य के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहीं महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पास वापस आने का अवसर पहले से कम समय में मिल सकेगा.  कैबिनेट बैठक में शामिल यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव के मुताबिक यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम 2019 में संशोधन को हरी झंडी दी गई है. इससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा. प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. आपको मालूम हो कि योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में कई पहल की हैं.

क्या होगी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 
1. नई नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान है कि शिक्षक अपने संपूर्ण सेवा काल में केवल एक बार स्थानांतरण के हकदार होंगे.  
2. नई नियमावली के तहत ट्रांसफर का आवेदन पत्र संबंधित डिग्री कॉलेज के मैनेजमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव किया जाएगा. 
3. मैनेजमेंट की सहमति के बाद आवेदन को निदेशक, उच्च शिक्षा के पास भेजा जा सकेगा. 
4. इससे ट्रांसफर में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी. साथ ही अनावश्यक देरी से भी बचा जा सकेगा.
5. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 की धारा-31 (1) के तहत शिक्षा सेवा में चयन की नई व्यवस्था लागू की गई है.

योग केंद्र को मंजूरी 
योगी कैबिनेट की बैठक में बागपत में अंतरराष्ट्रीयल योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिली है. प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलेप करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिली है. 

इन पर भी कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना के लिए तहसील सरोजिनी नगर में चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 


 

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