Election Rules on Death of Candidate: Moradabad से BJP उम्मीदवार Kunwar Sarvesh singh का निधन, अगर वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो क्या चुनाव रद्द होगा?जानें

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुरादाबाद लोकसभा सीट (Moradabad Lok Sabha Seat) पर बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश सिंह (Sarvesh Singh) का इलाज के दौरान निधन हो गया है. चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर वोटिंग के बाद किसी उम्मीदवार का निधन होता है तो चुनाव रद्द नहीं होगा. अगर काउंटिंग में उस उम्मीदवार की जीत होती है तो चुनाव रद्द होगा और उस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा.

Election Commission of India and Sarvesh Singh
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 20 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 10:29 PM IST

लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग हो गई है. उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद लोकसभा सीट समेत 8 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं. इस बीच मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया है. उम्मीदवार के निधन का मुरादाबाद लोकसभा सीट के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? वोटिंग होने के बाद और काउंटिंग से पहले उम्मीदवार के निधन के बाद क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? या काउंटिंग का इंतजार किया जाएगा? चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर नियम क्या कहता है.

वोटिंग के बाद प्रत्याशी के मौत पर क्या होगा-
लोकसभा चुनाव में अगर किसी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग नहीं हुई है. इस दौरान किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो काउंटिंग का इंतजार किया जाएगा. अगर काउंटिंग में उस उम्मीदवार की जीत हो जाती है, जिसकी मौत हो चुकी है तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और उस सीट पर फिर से चुनाव होगा. अगर काउंटिंग में किसी दूसरे उम्मीदवार की जीत होती है तो चुनाव रद्द नहीं होगा.

वोटिंग से पहले उम्मीदवार की मौत पर क्या होगा-
अगर वोटिंग से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द हो जाता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के मुताबिक अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की वोटिंग से पहले मौत होती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर वोटिंग रद्द कर देता है. इसके बाद चुनाव के लिए नई तारीख का तय की जाती है और उस तारीख पर वोटिंग होती है.

नामांकन के बाद प्रत्याशी के मौत पर क्या होगा-
अगर नामांकन के बाद किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मौत हो जाती है, लेकिन नामांकन की जांच अभी बाकी है तो पहले ये देखा जाएगा कि उस उम्मीदवार का नामांकन वैध है या नहीं. अगर नामांकन वैध है तो चुनाव रद्द हो जाएगा. अगर जांच में उस उम्मीदवार का नामांकन अवैध घोषित होता है तो चुनाव रद्द नहीं होगा.

निर्दलीय उम्मीदवार की मौत पर क्या होगा-
अगर किसी लोकसभा सीट पर वोटिंग से पहले किसी निर्दलीय उम्मीदवार या गैर-मान्यात प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार की मौत होती है तो चुनाव रद्द नहीं होगा. अगर उस उम्मीदवार की चुनाव में जीत हो जाती है तब चुनाव रद्द होगा और फिर से उस सीट पर चुनाव कराया जाएगा.

वोटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार का निधन-
उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में वोट डाले जा चुके हैं. वोटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है. सर्वेश सिंह 71 साल के थे और वो कैंसर से पीड़ित थे. जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, उस समय भी वो अस्पताल में भर्ती थे.
कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद से साल 2014 में सांसद बने थे. लेकिन साल 2019 आम चुनाव में वो चुनाव हार गए थे. सर्वेश सिंह ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक भी रहे थे. सर्वेश सिंह के बेटे कुंवर सुशांत सिंह मुरादाबाद लोकसभा की बढ़ापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. मुरादाबाद लोकसभा सीट पर करीब 60 फीसदी वोटिंग हुई है. जबकि साल 2019 आम चुनाव में 65.39 फीसदी वोटिंग हुई थी.

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