Lok Sabha Election Nomination and Withdrawal Process: लोकसभा चुनाव में कैसे दाखिल होता है नामांकन, पर्चा वापसी का क्या है प्रोसेस, जानें

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में नामांकन दाखिल करना होता है. उम्मीदवार को भरा हुआ नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जमानत राशि भी जमा करना होता है. इसके साथ ही शपथ पत्र देना होता है. हलफनामे में उम्मीदवार को अपना, अपनी पत्नी और आश्रित बच्चों की आय-व्यय का ब्यौरा देना होता है. नॉमिनेशन फॉर्म के साथ उम्मीदवार को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है.

Congress candidate Rahul Gandhi files his nomination papers in Wayanad
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 2:52 PM IST

लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग 7 चरणों में होनी है. पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है.  लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करना जरूरी होता है. कई कई चरणों का नामांकन प्रोसेस चल रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे नामांकन दाखिल होता है? इसके लिए क्या-क्या चीजों की जरूर होती है? इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं? पर्चा वापस लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है?

कौन कर सकता है नामांकन-
लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का एक तरीका होता है. पर्चा भरने के बाद ही नेता चुनाव लड़ सकते हैं. लोकसभा सीट के लिए कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है. जब कोई सियासी दल किसी उम्मीदवार को नामांकित करता है तो उसे उस पार्टी का उम्मीदवार माना जाता है. उम्मीदवार को उस पार्टी का सिंबल मिलता है. जबकि कोई निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है. उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होती है और फिर उसे सिंबल अलॉट किया जाता है.

कैसे दाखिल किया जाता है नामांकन-
पर्चा भरने के लिए उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस पहुंचते हैं. इसके बाद भरा हुआ नामांकन फॉर्म जमा करते हैं. नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जमानत राशि भी जमा की जाती है, जो पहले से तय होती है. इसके साथ ही उम्मीदवार को एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है. हलफनामे में उम्मीदवार को आय-व्यय के ब्यौरा समेत दूसरी जरूरी जानकारी भी देनी होती है. नॉमिनेशन फॉर्म के साथ उम्मीदवार को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास, जाति प्रमाण पत्र भी देना होता है. उम्मीदवार को हलफनामे में अपनी और पत्नी के साथ आश्रित बच्चों का भी आय, व्यय और ऋण का विवरण देना होता है. अगर उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला है तो उसकी भी जानकारी आयोग को देनी होती है.

नामांकन वापसी की प्रक्रिया-
नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग नॉमिनेशन फॉर्म की जांच करता है. इसके बाद अगर उम्मीदवार चाहे तो अपना नामांकन वापस भी ले सकता है. इसके लिए तय समय होता है. उस समय के बाद नामांकन वापस नहीं लिया जा सकेगा. उस तय समय में अगर उम्मीदवार चाहे तो अपना पर्चा वापस ले सकता है. इसके लिए उम्मीदवापर को एक एफिडेविट में घोषणा पत्र देना होता है. इसमें नाम वापसी को लेकर जानकारी देनी पड़ती है. इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवार का नाम वापस कर देता है.

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