Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने ढीला किया पाबंदियों का शिकंजा, रैली और पदयात्रा को मिली मंजूरी

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार  सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं. खुली जगहों पर होने वाली चुनावी सभाओं में अब पचास प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकेंगे.

चुनावी रैली (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 12 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:00 PM IST
  • पार्टियां अब पदयात्रा भी कर सकेंगी. 
  • सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं. 

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में हो रहे व‍िधानसभा चुनावों के बीच रैलियों और कैंपेन पर लगी रोक में कुछ छूट दे दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार  सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं. खुली जगहों पर होने वाली चुनावी सभाओं में अब पचास प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकेंगे. गाइडलाइन के मुताबिक पार्टियां अब पदयात्रा भी कर सकेंगी. 

चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मतदान की तारीखों का एलान करने के साथ ही राजनीतिक रैलियों, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी लगा दी थी. चुनाव आयोग ने पहले यह रोक 15 जनवरी, फिर 22 जनवरी और इसके बाद 31 जनवरी तक जनसभाओं और रैलियों पर लगी रोक बढ़ा दी थी. ये समय सीमा 11 फरवरी तक बढ़ा दी गयी थी, जिसके बाद अब इसमें कुछ पाबंदियों के साथ ही कुछ छूट भी दी गयी है. 

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन

* अब राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं. 

* खुली जगहों पर होने वाली चुनावी सभाओं में अब वहां बैठने की कुल क्षमता के तीस पचास प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकेंगे. या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा. 

* जिला प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही सभा की जा सकती है. 

* पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे. इसके लिए भी जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी. 

* व‍िधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव आयोग ने पहली बार औपचारिक रूप से पदयात्रा करने को अपनी मंजूरी दी है.

* बंद हॉल में पहले से ही कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा.

* वीडीओ वैन भी खुली जगहों पर लोगों के जमा होने की कुल क्षमता से आधी संख्या के साथ अधिकतम आधे घंटे के लिए खड़ी हो सकेगी.  

* चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से लागू दिशा निर्देश जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा.

 

 

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