5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होगी. मतदाता(Voters) अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार बैठे हैं. आप वोट डालने जाएं उसके पहले कुछ बातें जान लेनी बहुत जरूरी है. वोट देने जाते हैं तो आप अपने साथ वोटर आईडी(Voter ID) तो लेकर जाते हैं लेकिन आप तब क्या करेंगे कि जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो लेकिन आपको वोट नहीं डाल पाएं. वोटर लिस्ट(Voter List) में आपका नाम नहीं है तो आपको वोट नहीं डालने नहीं दिया जाएगा. वोट डालने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया है. इसे कैसे जानेंगे, आइये पूरी प्रक्रिया समझते हैं.
सबसे पहले समझते हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है. यहां बता दें कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो EPIC नंबर डालकर आप इसकी जानकारी निकाल सकते हैं. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पूरी जानकारी भरकर भी आप इसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं.
ये है ऑनलाइन प्रोसेस-
ये तो थी ऑनलाइन प्रक्रिया. अब अगर किसी वजह से आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका बचता है ऑफलाइन. इसके लिए आपको कहां जाना होगा और किस अधिकारी से मिलकर पता चलेगा, आइये जानते हैं.
ये है ऑफलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको BLO यानि बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है. ब्लॉक ऑफिस में जाकर आप बीएलओ से मिल सकते हैं. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पदाधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी जाती है. जैसे उत्तर प्रदेश में बीडीओ(ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) या नायब तहसीलदार को यह जिम्मेवारी दी जाती है. वहीं, बिहार में सीओ(सर्किल ऑफिसर) को भी यह जिम्मेवारी दी जाती है. बीएलओ से मिलकर उनके कार्यालय में रखी मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. बीएलओ आपको स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं.
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ये है प्रक्रिया?
आपका नाम अगर मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा. बिहार में निर्वाचन आयोग के स्विप नोडल ऑफिसर कपिल शर्मा बताते हैं कि इसके लिए पूरे देश में एक प्रक्रिया है. अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरकर कार्यालय में जमा करना होगा. नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7, कोई सुधार के लिए फॉर्म-8, एक ही विधानसभा में बूथ बदलने के लिए फॉर्म-8ए भरना होगा. इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो सीधे जिला निर्वाचन पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है. आप 1950 पर डायल कर भी जानकारी ले सकते हैं. ये नंबर पूरे देश के लिए है.