भारत में बड़े पैमाने पर संसदीय चुनाव चल रहे हैं. देश का हर नागरिक वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है. हालांकि, कुछ लोगों दूसरे शहर में या दूसरी जगह में होने की वजह से वोट नहीं दे पाते हैं. वे वोटिंग जिले से दूर होते हैं. लेकिन चिंता न करें, क्योंकि भले ही आप एक अलग शहर में रह रहे हों, फिर भी आप अपना वोट दे सकते हैं.
वेरीफाई वोटर रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेटस वेरीफाई करवाएं. यह भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या अपने लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से संपर्क करके आसानी से किया जा सकता है. जब आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगा तब आप चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.
वोटर आईडी करवाएं ट्रांसफर
अगर आपको पता चलता है कि आप अपने वर्तमान स्थान पर वोट करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन अपने पिछले निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करना चाहते हैं, तो आपको इसे ट्रांसफर करवाना होगा. वोटर आईडी कार्ड को ट्रांसफर करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में आपको अपने वोटर रजिस्ट्रेशन को एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसफर करने का अनुरोध करने वाला एक फॉर्म जमा करना होगा. आप इस फॉर्म को चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से पास के वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर पूरा कर सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज जमा करें
वोटर आईडी ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय, आपको अपनी एप्लीकेशन के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी देने होंगे. इनमें आम तौर पर एक पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीर और उम्र के किसी वेरिफिकेशन डॉक्युमेंट की फोटोकॉपी जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइवर का लाइसेंस, या UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड शामिल हैं. इसके अलावा, आपको अपने वर्तमान पते का प्रमाण देना होगा, जिसके लिए आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं.
वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करना होगा
एक बार जब आप जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे, तो वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देगा. इसमें आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ प्रदान की गई जानकारी को क्रॉस-रेफर करना और डिटेल को वेरीफाई करना भी शामिल है. इसके लिए आप इस वक्त जिस जगह रहते हैं वहां आकर भी चेकिंग हो सकती है.
ट्रांसफर करना है आसान
वेरिफिकेशन के बाद, आपका वोटर आईडी आपके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. आपको इस ट्रांसफर के बारे में मैसेज भी किया जाएगा. यह ईमेल, एसएमएस या डाक मेल से आपको बताया जा सकता है.
कोई भी वोट देने से न चूक पाए इसके लिए अलग-अलग उपाय किए गए हैं. ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए सभी को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए.