मतदान करने जा रहे हैं और वोटर आईडी नहीं है? कोई बात नहीं, इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी मतदान केंद्र लेकर जाएं

Vote Without Voter ID Card: मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अगर आपका नाम उस सूची में नहीं जुड़ा है तो फिर आप अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. आपके पास अगर वोटर आईडी हो तब भी उस सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज है तो आपको निर्वाचन अधिकारी(election officer) के सामने खुद की पहचान साबित करनी होगी.

वोटर आईडी नहीं होने पर योग्य दस्तावेज दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं.
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST
  • 12 दस्तावेजों से साबित कर सकते हैं अपनी पहचान
  • वोटिंग के लिए वोटर्स लिस्ट में नाम होना जरूरी

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं. यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होगी. 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग होगी. 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होगा. लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव के लिए लोग भी तैयार हैं. अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का मन बना चुके हैं. चुनाव आयोग(Election Commission) की तरफ से योग्य लोगों के लिए वोटर आईडी (Voter ID) जारी की जाती है. ऐसे लोग वोट करने के लिए योग्य होते हैं. लेकिन, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है या वोटर आईडी कहीं खो गया है या मतदान के वक्त नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. बिना वोटर आईडी के भी आप अपना वोट डाल सकते हैं. इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, आइये जानते हैं.

वोटर्स लिस्ट में नाम होना जरूरी
हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के वोटर्स की एक लिस्ट होती है. ये जरूरी है कि आपका नाम उस मतदाता सूची में शामिल हो. अगर आपका नाम उस सूची में नहीं जुड़ा है तो फिर आप अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. आपके पास अगर वोटर आईडी हो तब भी उस सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज है तो आपको निर्वाचन अधिकारी(election officer) के सामने खुद की पहचान साबित करनी होगी. ऐसा करने पर ही आपको वोट डालने दिया जा सकेगा.

12 आईडी से साबित कर सकते हैं अपनी पहचान
अब ये तो जाहिर है कि आप कोई आईडी दिखाएंगे जिससे आपकी पहचान साबित हो जाएगी. तो एक बात साफ करना जरूरी है कि कोई भी आईडी यहां पर नहीं चलेगी. इसके लिए भी नियम हैं. जो दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, उन्हीं को दिखाकर आपको अपनी पहचान साबित करनी होगी और तभी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. आप 12 आईडी प्रूफ से अपनी पहचान साबित कर सकते हैं. एक नजर डालते हैं पूरी लिस्ट पर.

पहचान साबित करने के लिए इन आईडी का कर सकते हैं प्रयोग-

  • पैन कार्ड(Pan Card)
  • आधार कार्ड(Aadhar Card)
  • ड्राइविंग लाइसेंस(Driving license)
  • बैंक खाते का पासबुक(Bank account passbook)
  • पोस्ट ऑफिस का पासबुक(Post office passbook)
  • पासपोर्ट(Passport)
  • इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी फोटो वोटर स्लिप(Photo Voter Slip)
  • पेंशन डॉक्यूमेंट फोटो के साथ(Pension document with photo)
  • मनरेगा कार्ड(MGNREGA Card)
  • श्रम मंत्रालय का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड(Health Insurance Card of Ministry of Labor)
  • एनपीआर के तहत जारी स्मार्टकार्ड(Smartcard issued under NPR)
  • केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी की सर्विस आईडी कार्ड(Service ID card of central or state government job)

 

 

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