Daler Mehendi Arrest: क्या है 18 साल पुराना मानव तस्करी मामला जिसकी वजह से दलेर मेहंदी को हुई जेल

पटियाला की एक अदालत ने जाने माने पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है. मेहंदी पर आरोप है कि उन्होंने साल लोगों से मोटी धन वसूल कर उन्हें गलत तरीके से विदेश भेजा था.

Daler Mehandi
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 14 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST
  • 2003 के कबूतरबाजी मामले में हुए एरेस्ट
  • हुई दो साल की जेल

पटियाला जिला अदालत ने गुरुवार को पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी की उस सजा को बरकरार रखा है जिसमें उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने साल 2018 में 2003 के मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह को ने दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि उसे दौरान मेहंदी सजा मिलने के 30 मिनट बाद ही जमानत पर रिहा हो गए थे और इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी थी. आज सुनवाई के दौरान पटियाला की एक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. अब दलेर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.
 
अदालत ने 2003 के एक अवैध इमिग्रेशन रैकेट (कबूतरबाजी) मामले में पंजाबी गायक को दोषी पाया और उनकी सजा को बरकरार रखने का फैसला किया.

लगा था जुर्माना

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ गायक की अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. निचली अदालत के तहत मेहंदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 B(साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था. निचली अदालत ने उसे दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा मेहंदी की अपील खारिज करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उन्हें पटियाला जेल भेजे जाने की संभावना है, जहां क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू भी बंद हैं.

बख्शीश ने की थी शिकायत

पटियाला पुलिस ने दलेर मेहंदी और उसके भाई शमशेर मेहंदी, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बता दें कि बलबेरा गांव के बख्शीश सिंह नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. बख्शीश ने आरोप लगाया कि मेहंदी ने उसे कनाडा भेजने के लिए 12 लाख रुपये लिए थे. इसके बाद दोनों पर 35 और शिकायतें आई जिसमें धोखाधड़ी के कई अन्य मामले थे.

वहीं मुकदमे के दौरान शमशेर और ध्यान सिंह की मौत हो गई थी, जबकि मेहंदी फर्म के एक कर्मचारी बुलबुल मेहता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने कहा कि 19 साल से लंबित केस के दौरान न्याय पाने के लिए उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि वह सजा बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

क्या है मामला?
साल 2003 में दलेर मेहंदी और उनके अब दिवंगत भाई शमशेर सिंह और दो अन्य के खिलाफ पटियाला के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद मानव तस्करी मामले में कई और शिकायतें सामने आईं थीं. यह आरोप लगाया गया था कि गायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल लोगों से बड़ी मात्रा में धन लेकर,उन्हें अवैध रूप से विदेशों, खासकर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजने के लिए किया था. जांच में पाया गया कि 1998 और 1999 के दौरान दलेर मेहंदी ने कम से कम 10 लोगों को गैर कानूनी रूप से सेन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी में छोड़ दिया था. छानबीन करने पर पंजाब पुलिस को कथित तौर पर नई दिल्ली में मेहंदी के कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय से दस्तावेजों के रूप में पर्याप्त सबूत मिले थे.

बता दें कि दोनों भाई लोगों के विदेश भेजने के लिए पैसेज मनी के तौर पर एक करोड़ रुपये चार्ज करते थे. लोगों ने इस बारे में काफी ज्यादा शिकायत की क्योंकि उनकी डील कभी मैच्योर हुई ही नहीं और न ही रिफंड का पैसा आया. 


 

 

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