विदेश टैक्स क्रेडिट विवाद में सोनाक्षी सिन्हा को मिली राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

साल 2017-18 में सोनाक्षी के टैक्स रिटर्न को जांच के लिए चुना गया था, ताकि उनके क्लेम की एलिजबिलिटी को परखा जा सके. उस वक्त एक आयकर अधिकारी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने रिटर्न फाइल करने में देरी कर दी है. उसके बाद ये केस अटक गया, जिसका फैसला अब आया है.

सोनाक्षी सिन्हा
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:10 PM IST

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई ब्रांच ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को आईटी मामले में राहत दे दी है. ट्रिब्यूनल सोनाक्षी के हक में फैसला सुनाते हुए 29 लाख रुपए के विदेश कर क्रेडिट क्लेम को अप्रूव कर दिया है. दरअसल ये मामला तब सामने आया था, जब एक आयकर अधिकारी ने सोनाक्षी सिन्हा का टैक्स क्रेडिट क्लेम का फॉर्म एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था. हालांकि अब ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सोनाक्षी को 29 लाख का क्लेम मिल जाएगा.

क्या है पूरा मामला?
खबरों की मानें को साल 2017-18 में सोनाक्षी के टैक्स रिटर्न को जांच के लिए चुना गया था, ताकि उनके क्लेम की एलिजबिलिटी को परखा जा सके. इसी दौरान एक आयकर अधिकारी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 22 सितंबर 2018 को अपना रिटर्न फाइल किया था. लेकिन 20 जनवरी 2020 को टैक्स क्रेडिट क्लेम का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया था. एक्ट्रेस ने टैक्स फाइल करने के काफी बाद फॉर्म फाइल किया, जो नियमों के खिलाफ है. ऐसे में देर करने की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं मिल पाया था, जिसके बाद ये मामला आईटीएटी के पास पहुंच गया था. 

क्या है आयकर का नियम?
इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक, "भारत में एक टैक्स पेयर दूसरे देश में कमाए गए पैसों या विदेशी संपत्ति के लिए चुकाए गए टैक्स पर क्रेडिट ले सकता है. इस नियम के तहत टैक्स पेयर को डबल जगहों पर कर नहीं देना पड़ता है.

नियमों में किए गए ये बदलाव
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पिछले महीने टैक्स क्रेडिट नियमों में बदलाव किए हैं. इस नियम के तहत कोई भी टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर के अंत या उससे पहले क्रेडिट क्लेम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं. ये नियम साल 2022-23 और उसके बाद के विदेशी टैक्स क्रेडिट क्लेम पर लागू होगा. सोनाक्षी के अलावा अनुज भगवती नाम के एक टैक्स पेयर का भी टैक्स क्रेडिट क्लेम एक्सेप्ट किया गया है, जिन्होंने यूएस में अपना टैक्स पे किया था. इस मामले के अटके होने की वजह से सोनाक्षी को अपने क्लेम के लिए इंतजार करना पड़ा.

 

Read more!

RECOMMENDED