Jiya Khan Suicide Case: एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में फिर बरी हुए सूरज पंचोली, जानें इस मामले की पूरी टाइमलाइन

जिया खान सुसाइड केस में आज मुंबई की एक अदालत ने सूरज पंचोली को इस केस से बरी कर दिया है. जिया खान 3 जून, 2013 को मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी.

जिया खान
शताक्षी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 2:35 PM IST

3 जून, 2013 को  जिया खान की मौत की खबर सुनकर पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई थी. इस मामले में जिया के एक्स बॉयफ्रेंड और अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे  सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. दरअसल जिया ने 6 पन्नों का एक लेटर छोड़ा था, जिसमें उन्होंने सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. इसी लेटर में ये भी पता चला था कि जिया ने अबॉर्शन भी कराया था.

जिया ने अपने लेटर में लिखा था, "एक समय था जब मैंने तुम्हारे साथ अपना जीवन देखा, तुम्हारे साथ एक भविष्य देखा. लेकिन तुमने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया. मैं अंदर से मरा हुआ महसूस कर रही हूं. मैंने कभी किसी को अपना इतना कुछ नहीं दिया या इतनी परवाह नहीं की. तुमने धोखे और झूठ के साथ मेरे प्यार का जवाब दिया.'' जिया के निधन के एक दशक बाद आज यानी 28 अप्रैल को मुंबई की एक अदालत ने सूरज पंचोली को इस केस से बरी कर दिया है. जिया की मौत के बाद के दशक में क्या सामने आया, इस पर एक नज़र डालते हैं.

2013
जिया खान 3 जून, 2013 को मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी. जिया खान के घर से बरामद छह पन्नों के पत्र के आधार पर कुछ ही हफ्तों बाद, सूरज पंचोली पर "आत्महत्या के लिए उकसाने" का मामला दर्ज किया गया. इस लेटर को बाद में मीडिया के सामने रिलीज किया गया. जिया खान की मां राबिया, जो मामले में एक प्रमुख अभियोजन गवाह है, उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी बेटी की मौत एक हत्या थी, आत्महत्या नहीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना किसी साजिश के मौत का कारण फांसी से होना बताया गया. जुलाई में, सूरज पंचोली को जमानत दी गई थी, लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था. बाद में, उन्हें भी जिया खान की मौत में किसी भी संलिप्तता से बरी कर दिया गया था. अक्टूबर में, राबिया ने मामले में एक विस्तृत सीबीआई जांच के लिए अदालत से गुहार लगाई.

2014
लगभग एक साल बाद, जुलाई में, अदालत ने राबिया की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें सीबीआई को मुंबई पुलिस से जांच करने के लिए कहा गया था. उसी महीने, आदित्य पंचोली ने राबिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया.

2015
मई के महीने में सूरज पंचोली के घर सीबीआई ने छापा मारा था और एक महीने बाद उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था. दिसंबर में, खान की आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सूरज पंचोली के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया.

2016
अगस्त में, सीबीआई ने जिया खान की मौत के कारण के रूप में फांसी की पुष्टि करते हुए हत्या की किसी भी संभावना से इनकार किया. ठीक एक महीने बाद, राबिया ने एक ब्रिटिश फोरेंसिक विशेषज्ञ जेसन पायने-जेम्स को काम पर रखा, जिन्होंने आरोप लगाया कि जिया की हत्या की गई थी. हालांकि आदित्य पंचोली ने पायने-जेम्स के निष्कर्ष का खंडन किया था.

2017
फरवरी में, अदालत ने सीबीआई जांच के खिलाफ राबिया की याचिका और मामले को संभालने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया. सितंबर में राबिया ने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था. एक महीने बाद, सूरज पंचोली ने मुकदमे में तेजी लाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुरोध किया.

2018
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सूरज पंचोली के खिलाफ आगे की जांच की याचिका खारिज कर दी. इस बीच अभिनेता ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पता था कि कुछ ऐसा है जिस पर मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने खिलाफ किसी भी आरोप के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई आरोप नहीं है, मैं अपना बचाव नहीं कर सकता. मैंने इन सब के चक्कर में अपना ट्वेंटी खो दिया है, लेकिन मैं पीड़ित की तरह महसूस नहीं करना चाहता. मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी सुनवाई निष्पक्ष हो, चाहे वह मेरे खिलाफ जाए या मेरे पक्ष में."

2021
जिया खान का मामला 2021 में एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था, जब सत्र अदालत ने दावा किया था कि सीबीआई जांच के बाद उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था.

2022
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली राबिया की एक और याचिका खारिज कर दी.

 

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