दिल्ली वालों को अब घर बैठे मिलेगा राशन, हाईकोर्ट ने Home Delivery योजना को दी मंजूरी

डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उस इलाके के उन सभी कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है.

दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना को हाईकोर्ट की मंजूरी
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 01 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 5:36 PM IST
  • अब दिल्ली वालों को घर बैठे मिलेगा राशन
  • हाईकोर्ट ने घर-घर राशन योजना को दी मंजूरी

दिल्ली में जल्द ही लोगों को राशन के लिए पीडीएस की दुकानों पर लंबी-लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी. बल्कि अब लोगों को घर बैठे ही राशन मिल जाएगा. दरअसल दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जरूरतमंदों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है. लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इससे सरकारी राशन की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए.      

 
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उस इलाके के उन सभी कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.   

घर-घर पहुंचेगा राशन 

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे. जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. उसके बाद इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि किन -किन लोगों के घर राशन पहुंच रहा है.

राशन डीलर संघ ने कोर्ट में दी चुनौती 

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके.

ध्यान देने वाली बात ये है कि पीडीएस योजना के लाभार्थी, जो डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं उनके पास उचित मूल्य की दुकानों पर वापस जाने का विकल्प हमेशा रहेगा.  
 

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