SHe-Box Portal: क्या है शी बॉक्स पोर्टल, कैसे करेगा काम, महिलाओं को इससे क्या होगा फायदा, जानें सबकुछ

Safety of Women: केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत मंच की शुरुआत की है. इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें शिकायतों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

Woman Working at Workplace (Photo/Meta AI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 5:18 PM IST

कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. इस बीच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च 'शी बॉक्स' किया है. इस पोर्टल के जरिए ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. इस पोर्टल के जरिए महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने और शिकायत का निपटाना समय पर होना सुनिश्चित किया जाएगा.

क्या है शी बॉक्स पोर्टल-
यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक केंद्रीकृत पोर्टल है. शी बॉक्स (SHe Box) का अर्थ सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल (Sexual Harassment electronic–Box Portal) है. इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है. यह पोर्टल देश में आंतरिक समितियों और स्थानीय समीतियों से संबंधित सूचनाओं के लिए एक स्टोरोज का काम करेगा. इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को शामिल किया जाएगा. इस पोर्टल का काम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

इसके तहत महिलाओं की शिकायतों को सही समय पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. इसके जरिए महिलाओं की शिकायतों का सुव्यवस्थित और पक्के तौर पर निवारण हो पाएगा.

कैसे दर्ज होगी शिकायत-
शी बॉक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. शिकायत दर्ज होने के बाद इसे सीधे इससे संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके पास इसपर कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

पोर्टल की विशेषताएं-
शी बॉक्स पोर्टल का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी. इस पोर्टल पर सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समेत दूसरे तरह की ज्यादती होने पर इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं.

कार्यस्थल पर महिलाओं की सेफ्टी का कानून-
केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)अधिनियम 2013 को लागू किया है. इस कानून का मकसद महिलाओं के लिए कार्यस्थल एक सुरक्षित जगह बन सके. यह कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होता है. इसके तहत शिकायतों के निपटारे के लिए निवारण तंत्र स्थापित है.

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