अब एनर्जी और हेल्‍थ ड्रिंक के नाम पर 'कुछ भी' नहीं बेच पाएंगी ई-कॉमर्स साइट्स, FSSAI ने दी सख्त हिदायत

FSSAI ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट्स पर बेचे जा रहे फूड एंड बेवरेजेज का सही कैटगरी में क्‍ला‍सीफिकेशन करें, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और ग्राहक अपने विवेक से प्रोडक्‍ट्स खरीद पाएं.

Energy drinks/Unsplash
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 12:08 PM IST
  • हेल्थ ड्रिंक के नाम पर प्रोडक्‍ट्स न बेचें
  • ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ड्रिंक की कैटेगरी बनाई जाएगी

FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट्स पर बेचे जा रहे फूड एंड बेवरेजेज का सही कैटगरी में क्‍ला‍सीफिकेशन करें, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और ग्राहक सही प्रोडक्‍ट्स खरीद पाए. ई-कॉमर्स प्लेटफॉम पर हेल्‍थ ड्रिंक्‍स और एनर्जी ड्रिंक्‍स के नाम पर बिकने वाले तमाम ऐसे पेय पदार्थ हैं, जो मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं. ऐसे ड्रिंक्‍स के क्‍लासीफिकेशन को लेकर FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्‍त हिदायत दी है.

चयन में हो स्पष्टता
एफएसएसएआई ने सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे ड्रिंक्स को 'हेल्थ ड्रिंक' या 'एनर्जी ड्रिंक' की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत ठीक करें. खाद्य नियामक का कहना है कि ठीक तरह से सेग्‍मेंट नहीं बनाने से उपभोक्‍ताओं में भ्रम पैदा होता है.

हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बिक रहे कई प्रोडक्ट
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि 'हेल्थ ड्रिंक' शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं है. दरअसल एनर्जी ड्रिंक्स को केवल फूड कैटेगरी सिस्टम (एफसीएस) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड वॉटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर उपयोग करने की अनुमति है. लेकिन मार्केट में एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक के नाम पर ऐसे कई प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहे हैं.

कंज्‍यूमर्स को ना मिले भ्रामक जानकारी
FSSAI ने कहा है कि इसका उद्देश्य प्रोडक्‍ट्स की क्‍वालिटी के बारे में स्‍पष्‍टता और पारदर्शिता लाना है, ताकि ग्राहक गलत सूचना की वजह से कुछ ऐसा न खरीदे जोकि उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. FSSAI ने ऐसे प्रोडक्‍ट्स को Proprietary Food के नाम से प्रचारित करने और बेचने का निर्देश दिया गया है. Proprietary food में वे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड में मानकीकृत नहीं हैं.

 

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