156 Medicines Ban: सिरदर्द, बुखार के लिए आप भी खाते हैं ये दवाएं? सरकार ने लगाया बैन, देखें लिस्ट

156 Medicines Ban: सरकार ने सर्दी, जुकाम और बुखार के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली कुछ दवाओं के कॉम्बिनेशन पर बैन लगा दिया है. सरकार ने इसे हेल्थ के लिए खरतनाक बताया है. मार्केट में इन दवाओं के विकल्प मौजूद हैं.

156 Medicines Ban
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 1:05 PM IST
  • सरकार ने बैन कीं FDC दवाएं.
  • इन्हें ‘कॉकटेल’ दवाएं भी कहा जाता है.

अगर आप भी डॉक्टर की पर्ची के बिना बुखार या दर्द की दवा लेते हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने 156 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. एफडीसी दवाएं वो होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक दवा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है. इन्हें ‘कॉकटेल’ दवाएं भी कहा जाता है. 

इन दवाओं का इस्तेमाल बुखार, एलर्जी, सर्दी, स्किन प्रॉब्लम और दर्द सहित दूसरी बीमारियों के लिए किया जाता है, ये दवाएं ओवर द काउंटर व्यापक रूप से बेची जाती हैं. मार्केट में इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प मौजूद है और एफडीसी में शामिल दवाओं का लिए मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई मतलब नहीं है.

कौन सी हैं ये दवाएं
इस लिस्ट में मेफेनैमिक एसिड + पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेटीरिज़िन एचसीएल + पैरासिटामोल + फिनाइलफ्राइन एचसीएल, लेवोसेटिरिज़िन + फेनिलफ्राइन एचसीएल + पैरासिटामोल, पैरासिटामोल + क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फिनाइल प्रोपेनॉलमाइन और कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम + पैरासिटामोल 300 मिलीग्राम भी शामिल हैं. केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित पेन किलर दवा है.

मल्टी-एंजाइम कॉम्प्लेक्स पर भी लगाया बैन
बैन किए गए एफडीसी में से कुछ में जिन्कगो बिलोबा जैसी जड़ी-बूटियों के साथ-साथ विटामिन और एंजाइमों के मिश्रण के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट का कॉम्बिनेशन भी शामिल है. सरकार ने मल्टी-एंजाइम कॉम्प्लेक्स पर भी बैन लगा दिया है जिसमें नैफाजोलिन नाम का आई ड्रॉप भी शामिल है. ये दवा आंखों में जलन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है.

डीटीएबी ने की थी जांच की सिफारिश
बैन लगाने से पहले डीटीएबी ने इन दवाओं की जांच की सिफारिश की थी. नॉटिफिकेशन में कहा गया है, "एफडीसी से इंसानों को खतरा हो सकता है. इसलिए व्यापक जनहित में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 ए के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना जरूरी है."

इंसानों के लिए खतरनाक हैं ये दवाएं
नॉटिफिकेशन में कहा गया है कि "केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि देश में उक्त दवा के इंसानों के इस्तेमाल के लिए निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना जरूरी है." इससे पहले पिछले साल जून 2023 में 14 एफडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था.

सरकार ने 2016 में 344 दवा कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि उन्हें वैज्ञानिक डेटा के बिना रोगियों को बेचा जा रहा था. दवा बनाने वाली कंपनियों ने आदेश को अदालत में चुनौती दी थी.

 

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