देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. आंकड़े रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं. कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन की वजह से देश में जगह-जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है. इसी बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा. होम क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा. शुक्रवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.
विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए पूरी गाइडलाइंस
सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी. यात्रा के 14 दिन पहले तक की गई बाकी सभी यात्राओं का विवरण भी देना होगा.
- यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा. टेस्ट यात्रा करने से अधिकतम 72 घंटे पहले का होना चाहिए. टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा.
- हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंटीन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे.
इससे पहले ये थे नियम
इससे पहले जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल बाद कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होता था. कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था. टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी. नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें घर पर क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं थी. लेकिन संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविट टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी सभी यात्रियों को घर पर 7 दिनों तक के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा. जोखिम वाले देशों यानी ऐट-रिस्क नेशंस से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं.