बच्चे के एडॉप्शन के बाद महिला कर्मचारियों को भी मिल सकेगी 6 महीने की छुट्टी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी इस नीति को मंजूरी 

Adoption Leave: हिमाचल प्रदेश में महिला कर्मचारी अब बच्चे के एडॉप्शन के बाद छुट्टी ले सकेंगी. इसके लिए वे 6 महीने की छुट्टी ले सकेंगी. सोमवार को इस नीति को मंजूरी मिल चुकी है. बता दें, इससे पहले कर्नाटक भी ऐसी ही नीति को मंजूरी दे चुका है.

Adoption leave
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:37 PM IST
  • बच्चे को गोद लेने की छुट्टी को मंजूरी दे दी है
  • इससे पहले कर्नाटक भी दे चुका एडॉप्शन लीव की मंजूरी 

महिला कर्मचारियों को अब बच्चा गोद लेने के बाद किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी नियमित महिला कर्मचारियों के लिए बच्चे को गोद लेने की छुट्टी को मंजूरी दे दी है. इसमें महिला कर्मचारियों  को छह महीने की छुट्टी दी जाएगी. इसकी जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी है. बता दें, सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक में इस नीति को मंजूरी दी है. 

दरअसल, इस नीति की मांग पिछले कुछ समय से हो रही थी. महिला कर्मचारियों का कहना था कि गोद लेने के बाद बच्चे के साथ समय बिताना और उसका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है. और इसके लिए उन्हें एडॉप्शन लीव मिलनी चाहिए.  

इससे पहले कर्नाटक भी दे चुका एडॉप्शन लीव की मंजूरी 

ऐसा करने वाला ये पहला राज्य नहीं है. इससे पहले कर्नाटक राज्य ने भी बच्चे को गोद लेकर मां बनने वाली महिलाओं को जन्म देने वाली महिलाओं के जैसे ही 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी थी. मौजूदा समय से पहले तक दत्तक माता-पिता को ये सब लाभ नहीं दिए जाते थे. 

शोध के लिए फेलोशिप को भी मंजूरी 

इतना ही नहीं सोमवार को बैठक के दौरान, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना सहित कई अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी. जिसके तहत तीन साल की अवधि के लिए शोध विद्वानों को 3,000 रुपये की मासिक फेलोशिप प्रदान की जाएगी. ये पहल युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध करने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई है.

नई पुलिस चौकी को भी मंजूरी 

साथ ही हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सदर थाना अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के परिसर में एक नई पुलिस चौकी को भी मंजूरी दी गई. मंत्रि-परिषद ने सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है. ताकि नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग और वाहन मरम्मत की दुकानों के अतिक्रमण से होने वाली समस्याओं को रोका जा सके.


 
 

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