Aryan Khan को ड्रग केस में मिली जमानत, बेटे संग बर्थडे मनाएंगे शाहरुख खान

जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत में ASG अनिल सिंह NCB की तरफ से जमानत का विरोध कर रहे थे. उनके साथ वकिल श्रीराम श्रीसत भी कोर्ट में मौजूद थे. आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे भी कोर्ट में मौजूद थे.

पिछले 24 दिनों से आर्यन खान पुलिस कस्टडी में थे
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST
  • पिछले 24 दिनों से आर्यन खान पुलिस कस्टडी में थे
  • बेल मिलने के बावजूद भी आर्यन आज जेल में ही रहेंगे

क्रूज़ ड्रग्स केस में 26 दिन बाद शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है. आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है. हालांकि फैसले की कॉपी नहीं मिलने के कारण तीनों आरोपी आज रात जेल में ही रहेंगे. कल से परसों तक अदालती आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही जेल से रिहाई मिलेगी.

जमानत मिलने के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा क‍ि कल यानी शुक्रवार को अदालत के फैसले की कॉपी मिलेगी. ऐसे में आर्यन खान शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आएंगे. 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है. ऐसे में किंग खान बेटे आर्यन के साथ अपना बर्थडे मनाएंगे. 

बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई और शाम करीब 4 बजकर 45 मिनट पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान NCB के वकील अनिल सिंह ने बेल की अर्जी का विरोध किया था. अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन कई साल से ड्रग्स ले रहा है और पेडलर से भी कनेक्शन है. लेकिन आर्यन के वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया. कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के बाद आर्यन को जमानत दे दी. 

NCB की तरफ से दलील दे रहे ASG अनिल सिंह ने जमानत का विरोध किया. ASG ने कोर्ट से कहा कि जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है. हालांक‍ि ASG की दलीलों पर मुकुल रोहतगी ने जवाब देते हुए कहा क‍ि आर्यन और अरबाज साथ थे, लेकिन नहीं पता था कि अरबाज के पास ड्रग्स थी. कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा क‍ि आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की. साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए. क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद 3 अक्टूबर को NCB ने आर्यन को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.

कोर्ट में एनसीबी ने दलील दी थी कि आर्यन और अरबाज नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं. साथ ही एनसीबी की ये कहना है जांच में ये सामने आया है कि वह ड्रग पेडलर के संपर्क में हैं. आचित ड्रग पेडलर है, उसे क्रूज से नहीं पकड़ा गया. भारी मात्रा में हार्ड ड्रग्स की खरीदी की गई हैं.

 

वहीं, क्रूज़ ड्रग्स केस की जांच कर रहे NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर वानखेड़े की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें तीन दिन पहले नोटिस देना होगा. इससे पहले वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो जिम्मा CBI को सौंपा जाए. मुंबई पुलिस वानखेड़े के खिलाफ घूसखोरी मामले में जांच कर रही है. उनसे NCB की विजिलेंस टीम ने भी कल 4 घंटे तक सवाल जवाब किए थे.

जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत में ASG अनिल सिंह NCB की तरफ से जमानत का विरोध कर रहे थे. उनके साथ वकिल श्रीराम श्रीसत भी कोर्ट में मौजूद थे. आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे भी कोर्ट में मौजूद थे.

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने उनके सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी गई है. न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने तीनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है. कल शाम तक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा. आर्यन खान के अधिवक्ताओं ने नकद जमानत जमा करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अदालत ने इनकार कर दिया था.

आर्यन खान की कानूनी टीम अब शुक्रवार तक उनकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश करेगी.

आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को 3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और प्रतिबंधित ड्रग्स के कब्जे, खपत, बिक्री / खरीद, साजिश और उकसाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

 

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