केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही कर सकेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर, असम सरकार ने जारी की नयी कोविड गाइडलाइन

नए प्रोटोकॉल के अनुसार, 15 जनवरी 2022 से बिना टीकाकरण किए लोगों को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. लोगों को अपने फुली वैक्सीनेटेड होने का प्रमाण साथ रखना होगा.

असम सरकार ने जारी की नयी कोविड गाइडलाइन
gnttv.com
  • दिसपुर ,
  • 07 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 8:13 PM IST
  • असम में 15 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाने की अनुमति होगी. 
  • हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.

कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए तमाम राज्यों में पबंदियां लगा दी गयी हैं. कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो वहीं ज्यादातर राज्यों ने नयी कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है. इसी कड़ी में असम सरकार ने कोविड के नए दिशानिर्देश जारी किए. जिसके मुताबिक 15 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाने की अनुमति होगी. 

नए प्रोटोकॉल के अनुसार, 15 जनवरी 2022 से बिना टीकाकरण किए लोगों को सार्वजनिक स्थानों (अस्पतालों को छोड़कर) में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. लोगों को अपने फुली वैक्सीनेटेड होने का प्रमाण साथ रखना होगा. असम सरकार की नयी गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. व्यापारिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे के बाद काम नहीं करेंगे. सभी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण COVID19 के उचित व्यवहार को लागू करेंगे. 

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी 

सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आवाजाही की अनुमति केवल पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों को ही दी जाएगी.  सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. पूरे असम में कक्षा 5 तक के सभी निजी और सार्वजनिक स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे. वहीं गुवाहाटी में कक्षा 8 तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे. सरकारी कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक बसों में पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. 

विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस

इसी बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा. होम क्वारंटीन की अवध‍ि पूरी करने के बाद आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा. नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होंगी. 

(इंद्रजीत कुंदु की रिपोर्ट)

 

Read more!

RECOMMENDED