राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक सीट से नोटों की गड्डियां मिलने पर हंगामा मच गया. सीट नंबर 222 पर ये नोटों की गड्डियां मिली हैं. यह सीट तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) को आवंटित है.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने सदन को बताया कि सुरक्षा जांच और साफ-सफाई के बाद 500 रुपए के नोटों का बंडल बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच हो रही है. आइए जानते हैं संसद में कितना कैश लेकर सांसद जा सकते हैं और किन-किन चीजों को लेकर जाने पर पाबंदियां हैं?
सत्ता पक्ष हमलावर
राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर हमलावर हो गया है, वहीं विपक्ष को सांसद का नाम जाहिर करने पर आपत्ति है. केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे राज्यसभा की अखंडता का अपमान करार दिया तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिंघवी का नाम लिए जाने पर आपत्ति जताई है.
खड़गे ने कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है और सबकुछ साफ नहीं हो जाता, तब तक आपको (सभापति) उनका (सिंघवी) नाम नहीं लेना चाहिए था. खड़गे के आरोपों पर सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि कैश किस सीट पर मिला है और ये किसे अलॉट की गई है.
क्या बोले सिंघवी?
कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सीट नंबर 222 से नेटों की गड्डियां मिलने की बात का सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने एक अलग ही मांग कर दी. सिंघवी ने कहा कि सीटों को लॉक करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कई दूसरा व्यक्ति सीट पर कुछ रख न सके. सिंघवी ने कहा कि मैं गुरुवार दोपहर 12:57 बजे सदन में गया था. इसके बाद एक बजे बाहर आ गया. इसके बाद एक से डेढ़ बजे तक अयोध्या प्रसाद के साथ कैंटीन में लंच किया. इस तरह संसद के अंदर मैंने तीन मिनट गुजारे और आधा घंटा कैंटीन में रहा. फिर कैंटीन से सीधे बाहर निकल गया.
उन्होंने कहा कि नोट मिलने पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कैसे कोई किसी की भी सीट पर कुछ रख सकता है. उन्होंने कहा कि मैं तो कहूंगा कि हम सभी के पास ऐसी सीट होनी चाहिए, जिसे लॉक कर देना चाहिए. सांसद आएं तो उसे अनलॉक करके बैठें और फिर जाते समय सीट को लॉक करके जाएं. उसकी चाबी संबंधित सांसद के पास ही रहे. ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी सीट पर कुछ कर सकता है और फिर सांसद पर आरोप लगते हैं. मेरी राय है कि सभी लोगों को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए.
होगी उच्च स्तरीय जांच
1. राज्य सभा में सीट नंबर 222 से 500 के नोटों की गड्डी मिलने की उच्च स्तरीय जांच होगी. करीब 50 हजार रुपए मिले हैं.
2. जांच समिति में सुरक्षा एजेंसियां, राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ ही कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी रखा जा सकता है.
3. सदन में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को निकाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि यह गड्डी कैसे आई.
क्या सदन में कैश लेकर जा सकते हैं सांसद
राज्य सभा में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सदन के अंदर सांसद कैश लेकर जा सकते हैं, यदि जा सकते हैं तो कितना लेकर. हम आपको बताते हैं कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए नियम और विनियम निर्धारित हैं. इन नियमों में सांसदों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ सदन के कार्यवाही के तरीके भी निर्धारित हैं.
हालांकि संसद के अंदर कैश ले जाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है. कोई भी सांसद संसद के अंदर कितने रुपए लेकर जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है. आपको मालूम हो कि बहुत से ऐसे सांसद हैं, जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वे संसद के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसे निकालते हैं और चैंबर में ले जाते हैं. संसद में धनराशि ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका सदन के भीतर प्रदर्शन या उपयोग वर्जित है. अब आप सोच रहे होंगे कि संसद में रुपए ले जाने को लेकर कई स्पष्ट नियम नहीं है तो किस बात की जांच होगा. अब इस बात कि जांच होगी सीट के पास नोटों की ये गड्डी कहां से आई. अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि वो सिर्फ 500 का नोट लेकर सदन में जाते हैं.
संसद में इन चीजों को लेकर जाने पर हैं पाबंदियां
1. सदन के भीतर रिकॉर्डिंग उपकरण या कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है.
2. सासंद संसद के अंदर कोई अशोभनीय या अनुचित सामग्री लेकर भी नहीं जा सकते हैं.
3. सांसद को संसद के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है.
4. सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचने वाला कोई भी सामग्री लेकर आप नहीं जा सकते हैं.
सांसद क्या-क्या लेकर जा सकते हैं संसद के अंदर
1. सांसदों को केवल उन्हीं चीजों को सदन में लाने की अनुमति होती है, जो सदन के संचालन से संबंधित होती हैं.
2. नोटबुक, पेन या दस्तावेज जो किसी विधेयक या बहस से जुड़े होते हैं को लेकर सांसद संसद के अंदर जा सकते हैं.
3. सदन में महिला सांसद अपना हैंडबैग लेकर जा सकती हैं.
4. पुरुष सांसद वॉलेट और छोटा बैग लेकर सदन में जा सकते हैं. इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे सदन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं पहुंचे.
5. सांसदों को अपने साथ केवल सुरक्षा से संबंधित सामान ले जाने की अनुमति होती है, जैसे पहचान पत्र और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.
6. कोई सांसद सदन में बिना अनुमति के कोई गैरजरूरी चीज लेकर आता है, तो उसे चेतावनी दी जा सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है.
7. सांसदों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से कुछ खास चीजें लाने की अनुमति होती है जैसे दवाइयां, पानी की बोतल आदि.
जब एक करोड़ रुपए लेकर संसद में पहुंच गए थे सांसद
आपको मालूम हो कि जुलाई 2008 में भारतीय जनता पार्टी के तीन सांसद लोकसभा में करीब एक करोड़ रुपए लेकर पहुंच गए थे. बीजेपी के तीन सांसद अशोक अर्गल, महावीर भागौरा और फग्गन सिंह कुलस्ते ने 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सरकार के विश्वासमत हासिल किए जाने के दौरान लोकसभा में एक करोड़ रुपए के नोटों की गड्डियां लहरा कर सनसनी फैला दी थी. उनका कहना था कि उन्हें सरकार के समर्थन में मतदान के लिए ये रुपए दिए गए थे. इस घटना की कड़ी आलोचना हुई थी. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था.