क्या दिल्ली में लग सकता है लॉकडाउन, जानें क्या है रेड अलर्ट जिस पर चर्चा करेगा DDMA

अगर रेड अलर्ट लगता है तो निर्माण कार्य की अनुमति सिर्फ उन्हें मिलेगी जहां मजदूर साइट पर ही रह रहे हो. जरूरी सेवा से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्री खुली रहेंगी. जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी. गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें या मॉल्स पूरी तरह बंद रहेंगे.

क्या दिल्ली में लग सकता है लॉकडाउन
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 24 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 9:16 PM IST
  • गुरूवार को होगा DDMA की मीटिंग
  • अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी मीटिंग

दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. यहां तक की कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी दिनोंदिन बढ़ रहा है. इसी के चलते दिल्ली में GRAP के चौथे अलर्ट को लागू करने के बारे में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट चर्चा करेगा. गुरुवार दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अहम बैठक होगी. 

अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी मीटिंग
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDMA की वर्चुअल मीटिंग होगी. इस वर्चुअल बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के लेवल 4 के तहत रेड अलर्ट लागू किया जाए या नहीं, इस पर DDMA चर्चा करेगा. अब इस बैठक के बाद ही कुछ तय हो सकेगा. 

रेड अलर्ट में क्या-क्या बंद रहेगा?
अगर रेड अलर्ट लगता है तो निर्माण कार्य की अनुमति सिर्फ उन्हें मिलेगी जहां मजदूर साइट पर ही रह रहे हो. जरूरी सेवा से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्री खुली रहेंगी. जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी. गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें या मॉल्स पूरी तरह बंद रहेंगे. वीकली बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. ई-कॉमर्स के साथ होने वाली डिलीवरी सिर्फ जरूरी सेवाओं की होगी. रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स टेकअवे और डिलीवरी की सुविधा मिलती रहेगी. होटल और लॉज खुले रहेंगे, होटल में बैंकेट हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह से बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. 

बैंकेट हॉल और ऑडिटोरियम हॉल बंद रहेंगे. बार्बर शॉप सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे. पाबंद रहेंगे जिम और योगा सेंटर बंद रहेंगे. आउटसाइड योगा एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी. इंटरटेनमेंट और वाटर पार्क बंद हो जाएंगे. प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे हालांकि छूट की श्रेणी में आने वाले दफ्तर खुले रहेंगे. स्पोर्ट्स कंपलेक्स, पब्लिक पार्क, गार्डन और गोल्फ कोर्स बंद रहेंगे. 

शादियों में 15 लोगों की अनुमति होगी जो सिर्फ घर या कोर्ट में की जा सकेगी. अंतिम संस्कार में 15 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. सोशल, कल्चरल, पॉलीटिकल, धार्मिक फेस्टिवल और एंटरटेनमेंट से संबंधित गैदरिंग बंद रहेंगे. स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो बंद हो जाएगी. Inter-state बस सर्विस 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ जारी रहेगी. कमर्शियल टैक्सी और ऑटो चालू रहेंगे. कर्फ्यू 24 घंटे के लिए लागू हो जाएगा.

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