Central Government Employees: पेंशन को लेकर नहीं रहेगी कोई टेंशन, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द दे सकती है खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से OPS की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से जुड़ी नाराजगी दूर करना चाहती है. कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत पेंशन का वैसा फायदा नहीं मिलता जो ओल्ड पेंशन में मिलता था.

NPS new rule,
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 11:52 AM IST
  • क्या है सरकार का प्लान
  • वेतन के 50 प्रतिशत की गारंटी दे सकती है सरकार

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है. NPS में शामिल कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है. यानी कि अगर आप 50,000 रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होते हैं तो आपको 25 हजार रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा. सरकार फिलहाल पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने के मूड में नहीं है लेकिन एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की चिंता जरूर दूर करना चाहती है. 

पेंशन से जुड़ी नाराजगी दूर करना चाहती है सरकार
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से OPS की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से जुड़ी नाराजगी दूर करना चाहती है. कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत पेंशन का वैसा फायदा नहीं मिलता जो ओल्ड पेंशन में मिलता था.

वेतन के 50 प्रतिशत की गारंटी दे सकती है सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी. सोमनाथन समिति ने वैश्विक अनुभवों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश जैसी राज्य सरकारों द्वारा लाए गए बदलावों के परिणामों का अध्ययन किया. सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश के प्रभाव का आकलन करने के बाद, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार जल्द ही 25-30 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत की गारंटी दे सकती है.

वित्तीय स्थिरता के लिए और भी कदम उठा रही सरकार
इसके अलावा सरकार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बैनिफिट की तरह एक समर्पित फंड बनाने की योजना बना रही है. जल्द ही इसपर फैसला आ सकता है. केंद्र सरकार अगर NPS से जुड़ा यह फैसला लेती है तो कर्मचारी को आखिरी महीने की जो सैलरी मिलेगी, उसकी आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी.

क्या है NPS
NPS सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, जिसमें नौकरी के दौरान एक तय राशि निवेश की जाती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी मिल सके. इसमें कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 परसेंट योगदान करना पड़ता है. जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 14% योगदान दिया जाता है. जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 60 साल की उम्र (रिटायरमेंट) के बाद एनपीएस से कुल मैच्योरिटी की 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकालने की इजाजत होती है.

 

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