प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर केंद्र सरकार सख्त, रीसाइक्लिंग को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश

मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे को कम करने में उत्पादकों, आयातकों, प्लास्टिक पैकेजिंग में कचरा पैदा करने वाले ब्राडों, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी भी तय की है. केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका सख्ती से और तत्काल प्रभाव से पालन करें.

प्लास्टिक के रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दे रही सरकार
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 19 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 7:40 AM IST
  • नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा
  • प्लास्टिक के विकल्प को भी बढ़ावा देगी सरकार

देश में प्लास्टिक की वजह से हो रहे प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार अब और सख्त हो गई है. देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल और रिसाइकिल करने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(MoEFCC) ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने और इसके विकल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देशों के मुताबिक प्लास्टिक का फिर से इस्तेमाल, प्लास्टिक को रीसाइकिल करने और रीसाइकिल प्लास्टिक का फिर से इस्तेमाल को लेकर पूरी जानकारी दी गई है.

मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे को कम करने में उत्पादकों, आयातकों, प्लास्टिक पैकेजिंग में कचरा पैदा करने वाले ब्राडों, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी भी तय की है. केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका सख्ती से और तत्काल प्रभाव से पालन करें. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं. नए दिशा निर्देशों में प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने की बात कही गई है.

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प्लास्टिक कचरे की रीसाइक्लिंग पर सरकार का जोर
सरकार का पूरा फोकस प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग को लेकर है. नए दिशा निर्देशों के मुताबिक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी(ECR) के तहत जमा किए जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग की रीसाइक्लिंग की जाएगी. जो प्लास्टिक रीसाइकिल किए जाएंगे, उन्हें बार-बार उपयोग में लाया जाएगा. सरकार की तरफ से जारी नए निर्देशों के मुताबिक प्लास्टिक को रीसाइकिल कर उपयोग में लाया जाएगा जिससे कि प्लास्टिक की खपत काफी कम हो जाएगी.

पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई ई-कॉमर्स फर्म को 200 टन प्लास्टिक रीसाइकिल करने को कहा गया है तो वह कहीं से भी उतनी मात्रा में प्लास्टिक पैकेजिंग प्राप्त कर सकती है और उसे प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करना होगा. इसके लिए कंपनी को बकायदा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. ऐसा करने से प्लास्टिक रीसाइकिल का नया बाजार बनेगा. पिछले 60 दिनों में कई उद्योगों से सलाह लेकर भी नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा
केंद्र सरकार तेजी से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को लेकर लगातार सख्ती से कदम उठा रही है. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे. ऐसे में केंद्र सरकार ने यह साफ निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. आदेश का पालन नहीं करने पर निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड के मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक होगा बैन
इससे पहले पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय लिया गया. दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजधानी में प्लास्टिक की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए यह निर्णय लिया है. सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब वैसे प्लास्टिक जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो. उदारहण के तौर पर देखें तो आप आइसक्रीम खाकर जो कप फेंक देते हैं और उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वह सिंगल यूज प्लास्टिक है. ठीक इसी तरह चाय की दुकान पर आप प्लास्टिक के कप में चाय पीकर फेंक देते हैं वह भी सिंगल यूज प्लास्टिक है.

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