बिहार में लागू शराबबंदी कानून में हुआ बदलाव, पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी

संशोधन के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निर्दोष को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा. हालांकि बार-बार गलती करने वाले को सजा दी जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा.

बिहार में लागू शराबबंदी कानून में हुआ बदलाव
सुजीत झा
  • पटना,
  • 30 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 7:45 PM IST
  • शराब पीते पकड़े गए तो जब्त होगी गाड़ी
  • बार-बार शराब पीते पकड़े गए तो होगी जेल

बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल बिहार विधानमंडल में ध्वनिमत से पास हो गया. संशोधन विधेयक 2022 के मुताबिक आरोपी को नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और वो जुर्माना देकर अपने घर जा सकता है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक महीने की सजा हो जाएगी. बार-बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा. जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी. पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा. पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं. नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा.

शराब पीते पकड़े गए तो जब्त होगी गाड़ी
उपरोक्त बदलाव पर मुहर लग गई है और विधानसभा में इसे पास कर दिया गया है. इसके अलावा शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के दौरान जब्त किए गए वाहन को नीलाम किया जाएगा. मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार में बीते पांच वर्षों में जब्त किए गए 66 हजार वाहनों की नीलामी की गई है. साथ ही कोर्ट पर पड़े तीस से चालीस फीसद बोझ भी कम हो गए हैं. मंत्री ने कहा कि इस नये विधेयक के लागू होने से शराब के लंबित मामलों का तेजी से कमी आएगी. बल्कि पहली दफा शराब के सेवन करने वाले व्यक्तियों को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पेश कर उसे छोड़ दिया जाएगा. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परीक्षा अधिनियम में पुलिस जुर्माने की राशि वसूल कर परीक्षार्थियों को छोड़ देती है. पुलिस शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना राशि वसूलने के बाद छोड़ देगी.

बार-बार शराब पीते पकड़े गए तो होगी जेल
संशोधन के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निर्दोष को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा. हालांकि बार-बार गलती करने वाले को सजा दी जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा. आपको बता दें कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 विधानमंडल के पटल से पास होने से पहले नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. अब अंतिम मुहर लगाने के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा.

कड़ाई से लागू किया जाएगा शराबबंदी कानून
संशोधन पर मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि सभी बिंदुओं पर विचार के बाद संशोधन किया गया है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू की जाएगा. सरकार ने उसे कड़ाई से लागू ना करने वाले 2230 पुलिस और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बर्खास्त किया है.

 

 

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